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05-02-2014, 04:30 PM
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने तीन साल की एक बच्*ची का अपहरण कर उसका बलात्कार करने वाले युवक को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी मोहम्मद मोइम के प्रति कोई ढिलाई बरतने से इनकार करते हुए कहा, ‘पूरे देश में बच्चियां खतरे में हैं।‘
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग ने कहा, ‘बलात्कार की हाल की भयावह घटनाओं ने समाज में हंगामा पैदा किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि देश भर में बच्चे खतरे में है। इस उम्र के बच्चे खतरे में हैं और यौन हमले के आसान शिकार हैं। इन हालात के मद्देनजर दोषी किसी ढिलाई का हकदार नहीं है।‘ अदालत ने मोइम पर 3 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उसने निर्देश दिया कि फैसले की एक प्रति दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकार, पूर्वी दिल्ली इस निर्देश के साथ भेजी जाए कि पीडि़त मुआवजा योजना के तहत दिल्ली सरकार के दिशानिर्देश के प्रावधानों के अनुरूप पीडि़ता को दिया जाए।
पुलिस के अनुसार यह घटना नवंबर 2011 को हुई। बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। बच्ची के पिता के घर से जाने के बाद युवक उसे अपने साथ एक पार्क में ले गया और उसका बलात्कार किया। दो होमगार्ड ने पीडि़ता के साथ दोषी को पकड़ा और दोनों को पुलिस थाने ले गए जहां मोइम को गिरफ्तार कर लिया गया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग ने कहा, ‘बलात्कार की हाल की भयावह घटनाओं ने समाज में हंगामा पैदा किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि देश भर में बच्चे खतरे में है। इस उम्र के बच्चे खतरे में हैं और यौन हमले के आसान शिकार हैं। इन हालात के मद्देनजर दोषी किसी ढिलाई का हकदार नहीं है।‘ अदालत ने मोइम पर 3 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उसने निर्देश दिया कि फैसले की एक प्रति दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकार, पूर्वी दिल्ली इस निर्देश के साथ भेजी जाए कि पीडि़त मुआवजा योजना के तहत दिल्ली सरकार के दिशानिर्देश के प्रावधानों के अनुरूप पीडि़ता को दिया जाए।
पुलिस के अनुसार यह घटना नवंबर 2011 को हुई। बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। बच्ची के पिता के घर से जाने के बाद युवक उसे अपने साथ एक पार्क में ले गया और उसका बलात्कार किया। दो होमगार्ड ने पीडि़ता के साथ दोषी को पकड़ा और दोनों को पुलिस थाने ले गए जहां मोइम को गिरफ्तार कर लिया गया।