PDA

View Full Version : हत्या की साजिश


Rajat Vynar
04-05-2017, 07:49 PM
मधुर भंडारकर की सुपारी देने के जुर्म में एक्ट्रेस प्रीति जैन को 3 साल की सजा

मुंबई सेशन्स कोर्ट ने मॉडल और एक्ट्रेस प्रीति जैन को फिल्ममेकर मधुर भंडारकर की हत्या की साजिश रचने के आरोप में दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई है. प्रीति जैन के साथ-साथ अदालत ने दो अन्य लोगों को भी इस केस में सजा सुनाई है, जबकि दो लोगों को बरी कर दिया गया है.

मॉडल प्रीति जैन पर आरोप था कि उसने साल 2005 में अंडरवर्ल्ड डॉन से नेता बन चुके अरुण गवली को मधुर भंडारकर की हत्या के लिए सुपारी दी थी. प्रीति ने गवली के गुर्गे को इसके लिए 70 हजार रुपये एडवांस भी दिए थे.

मामले का खुलासा उस वक्त हुआ, जब प्रीति ने भंडारकर पर फिल्म में रोल देने के नाम पर उसके साथ यौन शोषण और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया. प्रीति ने मधुर भंडारकर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और उनकी गिरफ्तारी की मांग की.

प्रीति ने पुलिस को सबूत के तौर पर भंडारकर की ओर से उसे भेजे गए कुछ एसएमएस भी दिखाए थे. बताते चलें कि साल 2006 में इस केस की रिपोर्ट फाइल की गई थी. इसके बाद भंडारकर को 2007 में क्लीन चिट दे दी गई.

भंडारकर को क्लीन चिट मिलने के बाद प्रीति ने हार नहीं मानी और उसने अंधेरी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 2009 में अंधेरी कोर्ट ने मामले पर गौर फरमाते हुए इस रिपोर्ट को गलत ठहराया. कोर्ट ने जांच अधिकारी को फिर से रिपोर्ट फाइल करने का आदेश दिया.

प्रीति द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने मामला सेशन्स कोर्ट में चलाए जाने का आदेश दिया. सेशन्स कोर्ट के आदेश के खिलाफ भंडारकर सुप्रीम कोर्ट गए थे. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर के खिलाफ बलात्कार के मामले को चलाने के मुंबई की सेशन्स कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया था.*
-------------------
साभार : आज तक

Rajat Vynar
04-05-2017, 07:49 PM
मधुर भंडारकर केस में प्रीति जैन को जमानत, अपील के लिए 4 हफ्ते का समय

एक्ट्रेस प्रीति जैन को मधुर भंडारकर केस में राहत मिली है। मुंबई की अदालत से उन्हें जमानत देते हुए हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया है। कोर्ट ने प्रीति और बाकी दोनों दोषियों को 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इससे पहले दोपहर में प्रीति जैन को अदालत ने 2005 में मधुर भंडारकर के खिलाफ साजिश रचने का दोषी पाया था। कोर्ट ने प्रीति सहित तीन लोगों को दोषी पाते हुए उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी। प्रीति पर 2005 में गैंगस्टर अरुण गावली के साथी नरेश प्रदेशी को मधुर भंडारकर को मारने के पैसे देने का आरोप था।

प्रीति ने 2004 में मधुर के खिलाफ शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था। जिसके एक साल बाद उन्होंने नरेश प्रदेशी को मधुर को मारने के लिए 75 हजार की फिरौती दी थी। गौरतलब है कि प्रीति ने जुलाई, 2004 में मुंबई के वर्सोवा थाने में भंडारकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि भंडारकर ने 1999 से 2004 के दौरान प्रीति के साथ 16 बार दुष्कर्म किया।

प्रीति ने आरोप लगाया था कि भंडारकर ने उनसे शादी करने और फिल्मों में भूमिका देने का वादा किया था। लेकिन बाद में वह इससे मुकर गए।

मुंबई ट्रायल कोर्ट ने गत वर्ष इस मामले में भंडारकर को आपराधिक मुकदमे का सामना करने को कहा था। जबकि सितंबर, 2011 में पुलिस ने एक रिपोर्ट दाखिल कर कहा था कि भंडारकर पर लगाया गया आरोप झूठा है।

लेकिन इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्ट्या भंडारकर के खिलाफ मामला बनता है। भंडारकर ने निचली अदालत के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी दलील को खारिज कर दिया था।~
------------------
साभार : अमर उजाला