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View Full Version : उपयोगी जानकारी


bindujain
10-01-2013, 08:12 AM
पैन कार्ड


पैन कार्ड एक ऐसा बेसिक डॉक्युमेंट है, जिसके जरिए आप कई तरह की सुविधाएं पा सकते हैं।

क्या है पैन
- पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन 10 डिजिट का एक अल्फान्यूमेरिक (अंक+अक्षर) नंबर होता है।
- यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है।
- मिसाल के तौर पर एक पैन नंबर इस तरह का होता है: Aaipm5443h
- आप चाहे अपना अड्रेस बदलें, यहां तक कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएं तो भी पैन नंबर वही रहता है। हां, पैन कार्ड पर अड्रेस बदलवाना होगा।

bindujain
10-01-2013, 08:13 AM
पैन कार्ड


पैन क्यों


- इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन होना जरूरी है।
- अगर किसी की सालाना आमदनी टैक्सेबल है तो उसे पैन लेना अनिवार्य है। ऐसे लोग अगर एम्प्लॉयर को पैन उपलब्ध नहीं कराते हैं तो एम्प्लॉयर उनका स्लैब रेट या 20 फीसदी में से जो ज्यादा है, उस दर से टीडीएस काट सकता है।
- इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो पैन लेना अनिवार्य नहीं है। फिर भी बैंकिंग और दूसरी तरह के फाइनैंशल ट्रांजैक्शन के मामलों (जैसे : बैंक अकाउंट खोलना, प्रॉपर्टी बेचना-खरीदना, इनवेस्टमेंट करना आदि) में पैन की जरूरत होती है, इसलिए पैन सभी को ले लेना चाहिए।

bindujain
10-01-2013, 08:13 AM
कौन बनवा सकता है

- कोई भी भारतीय नागरिक पैन कार्ड बनवा सकता है।
- जरूरी नहीं कि वह कोई नौकरी या कारोबार करता हो।
- उम्र और क्षेत्र इसमें बाधा नहीं।
- एक बच्चा भी पैन कार्ड बनवा सकता है। यहां तक कि नवजात बच्चों के लिए भी पैन कार्ड बनवाया जा सकता है

bindujain
10-01-2013, 08:17 AM
पैन कार्ड कैसे बनवाएं


ऑनलाइन अप्लाई
- पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है।
- ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप NSDL के पोर्टल www.tin-nsdl.com पर जाकर Services पर जाएं।
- वहां PAN में Apply Online ऑप्शन में New PAN पर क्लिक करें।

दूसरा तरीका यह भी है:
- www.incometaxindia.gov.in पर जाएं।
- लेफ्ट साइड में ऊपर PAN ऑप्शन में जाकर Apply Online पर क्लिक करें।
- वहां NSDL या UTIITSL के जरिये फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं।
- इसमें भी फीस वही 96 रुपये है।
- साइट से ही क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिये यह पेमेंट कर सकते हैं।
- पेमेंट हो जाने के बाद और ऐप्लिकेशन जमा हो जाने के बाद अकनॉलिजमेंट फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर उस पर अपना फोटो लगाएं और साइन करें।
- साथ में सभी जरूरी दस्तावेज (देखें लिस्ट) लगाकर आपको कूरियर या स्पीड पोस्ट से NSDL/UTIITSL को भेजना होगा।
- यह ऑनलाइन अप्लाई करने के 15 दिनों के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

NSDL का पता है: NSDL, इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट, नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, तीसरा फ्लोर, सफायर चैंबर्स, बानेर, पुणे-411045
UTIITSL का पता है: UTIITSL, प्लॉट नं. 3, सेक्टर -11, सीबीडी, बेलापुर, नवी मुंबई - 400614

bindujain
10-01-2013, 08:19 AM
पैन कार्ड कैसे बनवाएं


सर्विस सेंटर के जरिए भी कर सकते हैं अप्लाई
- पैन कार्ड बनवाने के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलजी सविर्सेज लिमिटेड (UTIITSL) को ऑथराइज किया है। UTIITSL की यह जिम्मेदारी है कि वह हर उस शहर में पैन बनाने के लिए सर्विस सेंटर बनाए, जहां इनकम टैक्स का ऑफिस है। इन पैन सर्विस सेंटरों की जानकारी आप यूटीआई/यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलजी सविर्सेज लि. के ऑफिस से या लोकल इनकम टैक्स ऑफिस से हासिल कर सकते हैं।
- इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से भी आप इन सेंटरों की जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए www.incometaxindia.gov.in पर जाएं। लेफ्ट साइड में ऊपर PAN में जाएं। इसमें PAN Application Centres में जाकर UTIITSL पर क्लिक करें। इससे खुले पेज पर अपना राज्य और शहर भरने पर आपको पैन सर्विस सेंटरों की जानकारी मिल जाएगी। अपने नजदीक के किसी भी सेंटर पर जाएं और वहीं से फॉर्म खरीदकर अप्लाई कर दें। इन सेंटरों पर फॉर्म भरवाने में भी मदद की जाती है। फॉर्म जमा करने के बाद रसीद जरूर लें।

bindujain
10-01-2013, 08:20 AM
पैन कार्ड कैसे बनवाएं

कौन-सा फॉर्म

पैन सर्विस सेंटर पर जाकर आपको फॉर्म 49a मिलेगा।
- फॉर्म मुफ्त मिलता है।
- इस फॉर्म को स्टेशनरी की किसी दुकान से अमूमन 5 रुपये में खरीद सकते हैं या इनकम टैक्स की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
- फॉर्म हमेशा ब्लैक इंक से ही भरें।

जरूरी डॉक्युमेंट्स

- हाल ही में लिए गए 2 कलर फोटो।
- आइडेंटिटी प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी।
- अड्रेस प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी।

आइडेंटिटी प्रूफ के लिए

(इन दस्तावेजों में से कोई भी एक)
- स्कूल छोड़ने का सटिर्फिकेट।
- दसवीं का सर्टिफिकेट।
- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान की डिग्री।
- पासपोर्ट।
- वोटर आई कार्ड।
- ड्राइविंग लाइसेंस।
- राशन कार्ड।
नोट: अगर बच्चे का पैन बनवाना हो तो उसके माता-पिता या गार्जियन का आइडेंटिटी प्रूफ इस्तेमाल कर सकते हैं। एचयूएफ का पैन बनवाने के लिए कर्ता के डॉक्युमेंट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

अड्रेस प्रूफ के लिए

- फोन बिल।
- बैंक पासबुक।
- बिजली/पानी का बिल।
- क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट।
- एम्प्लॉयर सटिर्फिकेट।
- वोटर कार्ड।
- किराये की रसीद।

डाक्युमेंट्स न हों तो

अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी या अड्रेस प्रूफ नहीं है तो अपने एरिया के एमपी, एमएलए या किसी गजटेड ऑफिसर द्वारा उसके लेटर हेड पर आपके बारे में लिखवाकर और स्टैंप लगवाकर देने से भी पैन कार्ड बनवाया जा सकता है।

फीस

- पैन कार्ड के लिए 96 रुपये चार्ज किए जाते हैं।
- यह फीस utiitsl के पैन सर्विस सेंटर पर कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिये फॉर्म जमा करने से पहले अदा की जा सकती है।

bindujain
10-01-2013, 08:21 AM
कैसे मिलता है तैयार पैन कार्ड
- फॉर्म भरकर जमा करने के 15 से 20 दिन के अंदर पैन कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिये आपके घर के पते पर आ जाता है।

देरी हो तब
- अगर 20 दिन बाद भी न आए तो आप रसीद पर दिए 15 अंकों के कूपन नंबर के जरिये इंटरनेट से पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
- इसके लिए www.utiitsl.com साइट पर Services के ऑप्शन पर जाएं।
- यहां PAN Card ऑप्शन मिलेगा, जहां Track your PAN Card लिखा दिखाई देगा।
- इसे क्लिक करते ही आपके सामने दो कॉलम आएंगे।
- इसमें कूपन नंबर के ऑप्शन में रसीद में दिया गया कूपन नंबर डाल दें। आपके सामने पैन कार्ड का स्टेटस आ जाएगा।

कॉमन गलती
- फार्म 49 ए के कॉलम नंबर 6 में शादीशुदा महिलाएं अक्सर गलती कर देती हैं। वह पिता के नाम के स्थान पर अपने पति का नाम लिख देती हैं।

bindujain
10-01-2013, 08:23 AM
जिनके पास पैन कार्ड है:
जानिए अपने पैन कार्ड को
-पैन कार्ड पर जानकारी होती है:
- पूरे नाम की
- डेट ऑफ बर्थ की
- पिता के नाम की

10 अंक+अक्षर हैं , जैसे ANSPT7149N
- पहले 5 अक्षर अंग्रेजी के होते हैं।
- इनमें से शुरू के 3 अक्षर AAA से ZZZ के बीच कुछ भी हो सकते हैं।
- चौथा अक्षर इनमें से कोई एक हो सकता है :
C- Company
P- Person
H- HUF (Hindu Undivided Family)
F- Firm
A- Association of Persons (AOP)
T- AOP (Trust)
B- Body of Individuals (BOI)
L- Local Authority
J- Artificial Judicial Person
G- Govt

पैन का पांचवां अक्षर बतलाता है :
- आपका सरनेम।
- अगले पांच नंबर 0001 से लेकर 9999 के बीच कुछ भी हो सकते हैं।

मिसाल
- मिसाल के लिए यह पैन नंबर AAIPM5443H लें।
- इसमें चौथा अक्षर यह बता रहा है कि यह किसी शख्स (Person) का पैन नंबर है।
- पांचवा अक्षर उसके सरनेम के बारे में है, जो M अक्षर से शुरू होता है।

bindujain
10-01-2013, 08:24 AM
पैन कार्ड बनवाने के फायदे

- आपको अपना पासपोर्ट बनवाना हो या कोई लाइसेंस, पैन कार्ड उपयोगी है।
- यह आईडी प्रूफ और सिग्नेचर प्रूफ के तौर पर स्वीकार किया जाता है।
- बैंक में अकाउंट खुलवाने के साथ कहीं से लोन लेना है तो इनमें आपको पैन कार्ड की बेहद जरूरत होगी।
- 50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम जमा या निकासी पर भी पैन नंबर देना होता है।
- घर में बिजली, पानी, गैस का कनेक्शन लेने के लिए, वाहन खरीदने आदि में भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है।

bindujain
10-01-2013, 08:25 AM
बदलाव और पैन कार्ड खो जाने पर
- किसी भी तरह के करेक्शन के लिए, पता बदलवाने के लिए या फोटो बदलवाने के लिए एक ही तरीका है, आपको दोबारा अप्लाई करना होगा और पूरी प्रक्रिया दोबारा से करनी होगी।
- इसके लिए Request for new PAN Card or/and Changes or Correction in PAN Data फॉर्म भरना होगा।
- यह फॉर्म पैन सर्विस सेंटर से भी लिया जा सकता है। फॉर्म के साथ 96 रुपये फीस देनी होगी।
- फॉर्म यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं : https://www.tin-nsdl.com/pan/downloads-pan.php
- अगर आपके पास पैन है, लेकिन पैन कार्ड नहीं है या खो गया है यानी आप अपने सभी पुराने डिटेल्स के साथ नया पैन कार्ड पाना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म में हर कॉलम के लेफ्ट मोस्ट साइड में बने बॉक्स में कहीं भी टिक नहीं करना है, लेकिन सभी कॉलम भरने हैं।
- अगर आपके पास पैन है और आप उसमें कोई करेक्शन या बदलाव कराना चाहते हैं तो इसी फॉर्म के सभी कॉलमों को भरें और जिन सूचनाओं में आप बदलाव चाहते हैं, उनके लेफ्ट मोस्ट बॉक्स को टिक करते जाएं।
- फॉर्म के साथ पहले की तरह आइडेंटिटी प्रूफ और एडेस प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लगेगी।
- अड्रेस बदलने के लिए नया पैन चाहने वाले नए अड्रेस प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लगाएं।
- अगर पैन खोया या चोरी हुआ है तो साथ में खोए गए पैन कार्ड की नजदीकी पुलिस स्टेशन में कराई गई एनसीआर या शिकायत की कॉपी भी जमा करनी होगी।

शिकायत यहां करें
- आप अक्नॉलिजमेंट स्लिप पर लिखे पुणे हेड ऑफिस के हेल्पलाइन नेबर : 020-2721-8080 पर फोन करके या 020-2721-8081 पर फैक्स करके जानकारी ले सकते हैं।
- ईमेल है: tiniinfo@nsdl.co.in
- नई दिल्ली स्थिति एनएसडीएल के ब्रांच ऑफिस में कोई भी शिकायत कर सकते है।
पता है : 409/410 , अशोक एस्टेट बिल्डिंग, चौथी मंजिल, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
फोन: 011-23353815 और 2335-3817

हेल्पलाइन
अगर सारा प्रॉसेस सही-सही पूरा करने पर भी आपको पैन कार्ड नहीं मिला तो आप कारण पूछें। वाजिब वजह नबताई जाए तो शिकायत के लिए ऊपर लिए हेल्प लाइन नंबर पर फोन करें।

bindujain
11-01-2013, 06:05 PM
कैसे बनवाएं वोटर आई-कार्ड

हमारे मुल्क में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वोट डालने के हकदार हैं। लेकिन कई लोग इस वजह से इस हक से वंचित रह जाते हैं कि उन्हें वोटर आई-कार्ड बनवाने का काम झंझट भरा लगता है। आपकी इस उलझन को दूर करने की कोशिश कर रहा है संडे एनबीटी। पेश है दिल्ली से मनीष अग्रवाल, ग्रेटर नोएडा से पवन सिंह, गाजियाबाद से गोपाल राय, गुड़गांव से बी. पी. पांडेय और फरीदाबाद से सचिन हुड्डा की जुटाई जानकारी:

क्यों जरूरी है वोटर आई-कार्ड

वोटर आई-कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ वोट डालने के लिए, बल्कि दूसरे कामों में भी पहचान बताने के लिए भी किया जाता है, मिसाल के लिए बैंक में अकाउंट खुलवाना, मोबाइल का प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन लेना, कार फाइनैंस कराना आदि।

वोटर आई-कार्ड बनाने के लिए कोई फीस नहीं ली जाती है।

कौन बनवा सकता है

जो भारत का नागरिक हो।

जिसकी उम्र 01 जनवरी 2013 को 18 साल या ज्यादा हो जाए।

जो दिवालिया या पागल घोषित न हो।

bindujain
11-01-2013, 06:08 PM
कैसे बनवाएं वोटर आई-कार्ड

किस काम के लिए कौन-सा फॉर्म

फॉर्म-6: वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने और वोटर आई-कार्ड बनवाने के लिए।

फॉर्म-7: वोटर लिस्ट से नाम कटवाने या किसी शिकायत के लिए।

फॉर्म-8: बने हुए वोटर कार्ड में संशोधन के लिए।

फॉर्म-8ए: एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर मकान बदलने पर नए पते पर वोटर कार्ड बनवाने के लिए।

फॉर्म-6ए: एनआरआई के लिए।

नोट: अगर आप एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे में मकान बदलते हैं तो आपको एड्रेस बदलवाने के लिए फॉर्म 6 भरना होता है।

ये भी जरूरी

फॉर्म-6 का कॉलम नंबर-4 भरना जरूरी है। इसमें अप्लाई करने वाले को अपना पिछला अड्रेस बताना होगा।

अप्लाई करनेवाले को यह भी बताना होगा कि पहले से उसका कोई वोटर कार्ड बना हुआ है या नहीं।

18 से 21 साल तक के वोटर को फॉर्म भरते वक्त अपनी उम्र का भी प्रूफ देना होगा।

21 साल से ज्यादा उम्र वालों को एज प्रूफ देने की जरूरत नहीं।

कौन-से कागजात जरूरी

हाल में खींची गई दो कलर फोटो

एज प्रूफ

अड्रेस प्रूफ

अड्रेस प्रूफ में क्या

नैशनलाइज्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस की करंट पास बुक।

राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर/पानी/बिजली/टेलिफोन/ गैस कनेक्शन का बिल, जिसमें आपके घर का अड्रेस हो। यह बिल या तो ऐप्लिकेंट के नाम से या फिर उसके पैरंट्स के नाम से होना चाहिए।

नोट: अगर अड्रेस प्रूफ के तौर पर राशन कार्ड पेश किया जाए, तो उसके अलावा ऊपर दिए गए दूसरे दस्तावेजों में से एक और प्रूफ भी जमा करना होगा।

दिल्ली के अलावा एनसीआर के बाकी जिलों में समरी रिविजन का काम चलने की वजह से फिलहाल फॉर्म-6 जमा नहीं किए जा रहे हैं। यह काम 15 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद इलेक्शन कमिशन के आदेश के मुताबिक वोटर आई-कार्ड बनवाने के लिए नई तारीखों की घोषणा होगी।

एज प्रूफ में क्या

म्युनिसिपल ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ्स ऐंड डेथ्स के जिला ऑफिस से जारी बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं का सर्टिफिकेट, जिस पर उम्र दर्ज हो।

अगर इनमें से कोई दस्तावेज न हो तो पहले से वोटर लिस्ट में शामिल माता या पिता में से कोई एक अपने साइन के साथ उम्र का डिक्लेरेशन दे सकते हैं। यह डिक्लेरेशन एक निश्चित फॉर्मेट में होता है, जिसे फॉर्म के साथ हासिल किया जा सकता है।

25 साल से ज्यादा हैं तो

इलेक्शन कमिशन का मानना है कि 25 साल से ज्यादा उम्र के लोग आमतौर पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लेते हैं, इसलिए अगर आप पहली बार वोटर लिस्ट में नाम शामिल करा रहे हैं और आपकी उम्र 25 साल या उससे ज्यादा है तो आपको अलग-से एक एफिडेविट जमा करना होगा, जिसमें लिखा होगा कि पूरे देश में आपका नाम कहीं भी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है।

bindujain
11-01-2013, 06:10 PM
]गलती सुधारने के लिए[/color]

कई बार वोटर लिस्ट या वोटर आई-कार्ड में नाम, पिता का नाम, एज, या अड्रेस गलत प्रिंट हो जाता है।

ज्यादातर केस में अगर वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी है तो स्वभाविक रूप से वोटर आई कार्ड में भी गड़बड़ी हो जाती है। इसे चेंज कराने के लिए फॉर्म-8 भरना होता है।

इसमें फोटो लगाने की जरूरत नहीं होती।

फॉर्म-8ए भरते वक्त अड्रेस प्रूफ के तौर पर किराए का मकान हो तो रेंट अग्रीमेंट जमा करना होगा और अगर आपने मकान खरीदा है तो सेल डीड की कॉपी लगानी होगी।

कब भरा जाएगा फॉर्म-6
इलेक्शन ऑफिस वक्त-वक्त पर इलेक्टोरल रोल में नाम डलवाने के लिए रिवीजन प्रोग्राम का ऐलान करता रहता है।

इस रिवीजन प्रोग्राम के दौरान इलेक्टोरल रोल के ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद ही ऐप्लिकेशन फॉर्म भरा जाएगा।

इलेक्टोरल रोल के रिवीजन का प्रोग्राम क्षेत्र के अखबारों और दूसरे जरियों से प्रचारित किया जाता है।

वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म-6 साल में किसी भी वक्त भरा जा सकता है। लेकिन रिवीजन प्रोग्राम के अलावा नाम शामिल करने के लिए ड्यूप्लिकेट फॉर्म ही भरा जाएगा।

रिवीजन प्रोग्राम के दौरान फॉर्म भरने के लिए अस्थाई तौर पर कई सेंटर बनाए जाते हैं, जो आम तौर पर पोलिंग स्टेशनों पर होते हैं।

रिवीजन प्रोग्राम के अलावा फॉर्म केवल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ही भरे जाएंगे।

फॉर्म-6 भरने में होने वाली गलतियां

लोग अक्सर डिक्लेरेशन वाला कॉलम भरना छोड़ देते हैं। ऐसा होने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है।

फॉर्म भरने वाले के लिए अपना साइन करना जरूरी है, नहीं तो फॉर्म नामंजूर कर दिया जाता है।

Awara
11-01-2013, 06:23 PM
बहुत ही अच्छी जानकारी है :bravo::bravo::bravo:

ChandBabu
11-01-2013, 10:32 PM
अच्छा सूत्र है, धन्यवाद :bravo::bravo::bravo:

aspundir
11-01-2013, 10:38 PM
बहुत अच्छी जानकारी है

bindujain
12-01-2013, 05:21 AM
पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

http://4.bp.blogspot.com/-uPjW9SDjpds/TyVFU_W9CbI/AAAAAAAAF8M/Ntuiae60HDo/s320/main.jpg

अगर आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहें हैं तो आप पासपोर्ट के लिए आवेदन ऑनलाइन भी कर सकते हैं ।
भारत सरकार ने पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया काफी समय से ऑनलाइन कर दी है ऐसे में आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं

पासपोर्ट आवेदन की वेबसाइट अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी है जिससे हम हिंदी भाषियों को आवेदन की प्रक्रिया समझने में आसानी होती है ।
://passport.gov.in/

हिंदी वेबसाइट

http://passport.gov.in/cpvhindi/CPV_Division_hindi.html
इन वेबसाइट पर सभी जानकारियाँ उपलब्ध है की कैसे आवेदन करें, कैसे और कहाँ आवेदन जमा करें और इसके लिए कौन कौन से कागजात जरुरी होंगे ।

आवेदन की प्रक्रिया इस वेबसाइट से थोड़ी आसान हो गयी है, ऑनलाइन आवेदन कीजिये -> आवेदन का प्रिंट लीजिये -> आपको एक दिन और समय दिया जाएगा जब आपको आवेदन फोटो, शुल्क और कुछ जरुरी दस्तावेजों के साथ अपने चुने हुए केंद्र पर जमा कराने होंगे ।

आवेदन केंद्र से ही आपको जानकारी मिल जायेगी की कब तक आपका पासपोर्ट जारी हो जाएगा ।

bindujain
13-01-2013, 03:34 PM
http://navbharattimes.indiatimes.com/thumb/msid-18004333,width-300,resizemode-4/indian-passport.jpg

1. नीला : रेग्युलर और तत्काल। साधारण लोगों के लिए।
2. सफेद : ऑफिशल। सरकारी कामकाज से विदेश जाने वालों के लिए।
3. मरून : डिप्लोमैटिक। भारतीय डिप्लोमैट्स और सीनियर सरकारी अधिकारियों के लिए।

bindujain
13-01-2013, 03:37 PM
पासपोर्ट

कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी
एज प्रूफ: बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं क्लास के पास सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है , उन्हें फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट (एसडीएम और सीनियर अफसर) से अटेस्टेड सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी होती है।

अड्रेस प्रूफ: वोटर आई कार्ड , पैन कार्ड , बैंक पासबुक या स्टेटमेंट , ड्राइविंग लाइसेंस , इंश्योरेंस पॉलिसी , जरनल पावर ऑफ अटर्नी , बिजली-पानी आदि के बिल की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। किराए के मकान में रहनेवालों को रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट के साथ एक और प्रूफ देना होता है। दूसरे प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड , पासबुक , डीएल आदि की कॉपी दे सकते हैं।

आईडी प्रूफ: वोटर आई कार्ड , ड्राइविंग लाइसेंस , पैन कार्ड , आधार कार्ड , फोटो लगी पासबुक।

लेटेस्ट फोटो: फोटो पासपोर्ट सेवा केंद्र में ही खींचा जाता है।

bindujain
13-01-2013, 03:39 PM
पासपोर्ट केंद्र कहां-कहां हैं
देश में पासपोर्ट बनाने के लिए कुल 114 केंद्र हैं , जिनमें फिलहाल सालाना करीब 60 लाख पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। इनमें 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) और केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय के तहत 37 पासपोर्ट ऑफिस हैं। दिल्ली में पासपोर्ट कागजात के वेरिफिकेशन और फीस जमा कराने के लिए तीन केंद्र बनाए गए हैं

1. पासपोर्ट सेवा केंद्र , हुडको , त्रिकूट- 3, भीकाजी कामा प्लेस , आर. के. पुरम , नई दिल्ली- 110066
2. पासपोर्ट सेवा केंद्र , ग्राउंड ऐंड फर्स्ट फ्लोर , हेराल्ड हाउस , 5 ए , बहादुर शाह जफर मार्ग , नई दिल्ली-110002
3. पासपोर्ट सेवा केंद्र , अग्रवाल ऑटो मॉल , प्लॉट नं. 2, डिस्ट्रिक्ट सेंटर शालीमार प्लेस , आउटर रिंग रोड , नई दिल्ली-110088

टाइमिंग: सोमवार से शुक्रवार , सुबह 9:30 से शाम 4:30 बजे तक , लंच: दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक

नोट: इन सभी सेंटरों पर एटीएम की सुविधा भी है।

ऐसे होता है पीएसके में काम
पहला काउंटर : पासपोर्ट सेवा केंद्र में पहला काउंटर कस्टमर सर्विस एग्जेक्युटिव (सीएसई) का होगा। यहां आपको पासपोर्ट की किस्म के हिसाब से फीस जमा करने के बाद उसकी रसीद मिलेगी। आपके कागजात की स्कैनिंग होगी , आपके फोटो खींचे जाएंगे , फिंगर प्रिंट लिए जाएंगे और इसी के साथ सीएसई का काम खत्म।

दूसरा काउंटर : सीएसई से अगला काउंटर वीओ का है। वीओ सरकारी अफसर है। वह आपके फॉर्म की जांच करेगा। कागजात का वेरिफिकेशन करेगा। ऑरिजनल कागजात देखेगा। वेरिफिकेशन सही है , तो आप अगले काउंटर पर जाएंगे।

तीसरा काउंटर : यह ग्रांटिंग ऑफिसर (जीओ) का काउंटर है। जीओ जांच करते हैं कि क्या आपने पहले भी कभी अप्लाई किया था , क्या पहले की ऐप्लिकेशन और मौजूदा ऐप्लिकेशन में दी गई जानकारी में कोई फर्क है , फॉर्म में और कोई गलती तो नहीं है आदि। संतुष्ट होने पर जीओ आपकी ऐप्लिकेशन को मंजूरी दे देगा।

इस मंजूरी के बाद आपका आवेदन पुलिस क्लियरेंस के लिए भेज दिया जाएगा।

नाम या पता गलत हो तो...
तैयार पासपोर्ट में अगर आपका नाम या पता पासपोर्ट सेवा केंद्र की गलती से सही नहीं छपा है तो फौरन संबंधित पासपोर्ट सेवा केंद्र में शिकायत करें। वे गलती सुधार कर पासपोर्ट जारी करेंगे। इसके लिए अलग से कोई फीस नहीं देनी होगी।

एनसीआर में कहां-कहां बनता है पासपोर्ट
गाजियाबाद
कहां है पासपोर्ट सेवा केंद्र
पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) , ब्लॉक-ए ग्राउंड फ्लोर , पैसिफिक बिजनेस पार्क , प्लॉट नंबर 37/1 , साइट 4 , साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया , गाजियाबाद-201010
टाइमिंग: सोमवार से शुक्रवार , सुबह 10 से शाम 5 बजे तक , लंच : दोपहर 1:30 से 2 बजे तक
कहां करें शिकायत: 0120-272-1876/779

कई जिलों के बनते हैं पासपोर्ट: यहां पर 13 जिलों के पासपोर्ट बनाए जाते हैं। अलीगढ़ , आगरा , बागपत , बुलंदशहर , गौतमबुद्धनगर , गाजियाबाद , हाथरस , मथुरा , मेरठ , मुजफ्फरनगर , सहारनपुर , हापुड़ , शामली (प्रबुद्धनगर) जिलों के नागरिकों के पासपोर्ट पीएसके से बनाए जाते हैं।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोई पासपोर्ट ऑफिस नहीं है , इसलिए यहां के लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वेरिफिकेशन आदि के लिए गाजियाबाद पासपोर्ट सेवा केंद्र (पता लेफ्ट में) जाना होता है।

कहां करें शिकायत
पासपोर्ट समय पर नहीं मिलने पर गाजियाबाद में पासपोर्ट ऑफिसर से शिकायत की जा सकती है। समय से वेरिफिकेशन नहीं होने पर एसएसपी ऑफिस में शिकायत की जा सकती है।

गुड़गांव और फरीदाबाद
हरियाणा में भी सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद गुड़गांव के लोग पासपोर्ट सेवा केंद्र , एमएम टॉवर्स , प्लॉट नं. 8,9 , उद्योग विहार फेज-4 , ओल्ड दिल्ली रोड , गुड़गांव -122002 में जाकर औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं।
टाइमिंग: सोमवार से शुक्रवार , सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक , लंच: दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक , छुट्टी : शनिवार और रविवार।

फरीदाबाद के अलावा सोनीपत , रोहतक , झज्जर , रेवाड़ी , महेंद्रगढ़ , गुड़गांव , पलवल और नूह जिले के लोगों के पासपोर्ट संबंधी काम दिल्ली के 3 केंद्रों में भी करा सकते हैं।
टाइमिंग: सोमवार से शुक्रवार , सुबह 9 से शाम 4 बजे तक।

dipu
13-01-2013, 06:01 PM
Bahut badiya

ndhebar
13-01-2013, 07:11 PM
उपयोगी जानकारी है

bindujain
10-02-2013, 09:33 PM
atm मशीन से रकम नहीं निकला जबकि आप के खाते से भुगतान हो गया | अब आप क्या करेंगे?

atm आज हर इन्सान इस नाम से वाकिफ है| अगर किसी को अपने बैंक अकाउंट से रुपया निकलना होता है तो इसी atm कार्ड का इस्तेमाल कर के भारत के किसी कोने में बिना वक़्त बर्बाद किये हुवे रुपया निकल लेता है|
इस atm कार्ड के बदौलत आज हमर बहुत सारा कीमती वक़्त बच जाता है जो पहले बैंको में लगने वाली लम्बी-लम्बी लाईनों में बर्बाद हो जाता था |
लेकिन अगर इस atm कार्ड का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक नहीं किया जाये तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है |इसलिए atm कार्ड किसी को देना नहीं चाहिए इसके पिन नम्बर को किसी दुसरे को बताना नहीं चाहिए या फिर पिन नम्बर को कही लिख के नहीं रखना चाहिए | सारी सावधानिय बरतने के बाद भी एक ऐसी समस्या है जो आप के न चाहते हुवे भी इसका सामना करना पड़ सकता है |
जी हा,कई बार ऐसा होता है की हम atm कार्ड के द्वारा पैसा निकालने जाते है लेकिन पूरी प्रक्रिया के बाद पैसा नहीं निकलता है और हमारे अकाउंट में निकाला गया दर्शाता है जिसको हम कहते है की "आरे यार atm मशीन से पैसा नहीं निकला फस गया" |
अगर कभी आप के साथ ऐसा हो जाये तो?????

bindujain
10-02-2013, 09:35 PM
ATM मशीन से रकम नहीं निकला जबकि आप के खाते से भुगतान हो गया | अब आप क्या करेंगे?

http://3.bp.blogspot.com/-uTXi5eoyJ6E/UD49Wk_vIpI/AAAAAAAACnM/4bSLnspUgZM/s320/atm.jpg


ATM काउंटर पर कस्टमर केयर का नम्बर दिया होता है उसपर काल करके कम्प्लेन दर्ज कराएँ और ATM से निकली हुई रसीद को संभल के रख लें |इसके बाद आप का अकाउंट जिस बैंक का है उसको एक लिखित आवेदन पत्र के द्वारा जिसमे आप के खाते का विवरण हो, जिस ATM में आप का पैसा फसा था उसका विवरण हो ,और उस तारीख का विवरण हो जिस दिन ये घटना क्रम आप के साथ घटा था की जानकारी दे और उसकी एक पावती{रिसीविंग} आप ज़रूर ले लें | शिकाएत दर्ज कराने के बाद आम तौर पर बैंक समस्याओ के समाधान के लिए 7 दिन का वक़्त मांगते है लेकिन अगर आप के समस्या को समय सीमा के अंदर नहीं सुलझाया गया तो फिर आप बैंकिंग लोकपाल या उपभोक्ता अदालत में शिकाएत दर्ज करा सकते हैं |

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकिंग लोकपाल में शिकाएत करने के बाद लगभग 15 दिनों के अंदर विवाद का निराकरण किया जाना चाहिए और अगर समाधान में 15 दिन से जयादा लगे तो आप 100/-प्रति दिन के हिसाब से जुरमाना मांग सकते हैं |अगर बैंकिंग लोकपाल के द्वारा आप की समस्या हल नहीं हुई तो आप अंत में उपभोक्ता अदालत में जा सकते हैं |

Sikandar_Khan
10-02-2013, 10:35 PM
उपयोगी जानकारियाँ साझा करने के लिए बहुत - बहुत धन्यवाद |