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View Full Version : 62 साल तक नौकरी कर सकेंगे केंद्रीय कर्मचारी!


dipu
28-05-2013, 04:22 PM
महंगाई की मार और नक्सलियों के नरसंहार के बीच आपके लिए एक अहम खबर है। आने वाले महीनों में आपके पीएफ खाते में आने वाली रकम बढ़ने के पूरे आसार हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) मुआवजे की नई परिभाषा के लिए नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी में है। इसके तहत पीएफ सिर्फ बेसिक सैलरी और डीए का 12 फीसदी नहीं कटेगा बल्कि अब यह पूरी तनख्वाह के आधार पर काटा जाएगा, जिससे संस्था या कंपनी का पीएफ में अंशदान बढ़ जाएगा। लेकिन औद्योगिक जगत की तरफ से ईपीएफओ की इस नई पहल के खिलाफ गोलबंदी जारी है। उधर, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लेने पर विचार कर रही है। इसके तहत कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र सीमा 60 से बढ़ा कर 62 साल की जा सकती है।


मौजूदा वक्त में ज्यादातर निजी कंपनियां डीए (डियरनेस अलाउंस) नहीं देती हैं। वहीं, ज्यादातर कंपनियां बिना बेसिक सैलरी बढ़ाए अन्य मदों में तनख्वाह बढ़ाती जाती हैं। इस वजह से हजारों कर्मियों का पीएफ अंशदान लंबे समय तक एक जैसा ही रहता है। इस तरह से कर्मचारी की टैक्स से जुड़ी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, लेकिन पीएफ में अंशदान एक जैसा ही रहता है। (सर्वेः आम बात है ऑफिस में कलीग से सेक्स! )


ईपीएफओ ने पिछले साल इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन नियोक्ताओं (नौकरी देने वाली संस्था या कंपनी) की ओर से हुए विरोध के चलते सर्कुलर को वापस ले लिया था। इस मामले में एक नजरिया यह भी था कि अगर पूरी तनख्वाह पर पीएफ कटेगा तो कर्मचारियों को महीने के अंत में मिलने वाली तनख्वाह भी घट जाएगी। अब भी औद्योगिक जगत इस पहल का विरोध करेगा, लेकिन उम्मीद है कि ईपीएफओ इस योजना को आगे बढ़ाएगा। श्रम मंत्रालय की ओर से इस प्रस्ताव का अध्ययन करने वाली समिति ने भी इसका अनुमोदन कर दिया है।


इसी महीने वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों को पीएफ पर वर्ष 2012-13 के लिए मिलने वाला ब्याज 8.25 फीसदी से बढ़ाकर 8.50 फीसदी कर दिया था। इसका सीधा फायदा देश के करीब 5 करोड़ अंशधारकों (सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी) को मिल रहा है। अपने अंशधाकरों को सहूलियत देने के लिए ईपीएफओ अपने स्तर पर कई उपाय भी कर रहा है। इसी के तहत ईपीएफओ अब अपने अंशधारकों को पैन कार्ड पर दर्ज नंबर की तर्ज पर ईपीएफओ देशभर में यूनिक कोड देने जा रहा है। इस यूनिक कोड के तहत आपको पीएफ खाता संख्या मिलेगी जो नौकरी बदलने पर भी नहीं बदलेगी। कुछ दिनों पहले केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अनिल स्वरूप ने यह जानकारी दी थी। स्वरूप ने बताया था, 'अब हर कर्मचारी का एक खास नंबर होगा। फिलहाल नौकरी बदलने पर कर्मचारी को नया पीएफ नंबर आवंटित होता है लेकिन अब यह व्यवस्था केन्द्रीयकृत होने जा रही है जिसमें कर्मचारी को दिल्ली स्थित ईपीएओ से खास नंबर मिलेगा। अब तक ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों में यह काम होता था।' एक जनवरी 2014 से देशभर में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।