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dipu 01-01-2019 11:39 AM

पॉक्सो क्या है? – प्रस्तावित संशोधन एवं महत
 
पॉक्सो क्या है? – प्रस्तावित संशोधन एवं महत्व

पॉक्सो, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act – POCSO) का संक्षिप्त नाम है । आईये जानते है पोस्को एक्ट क्या है और इसमें क्या संशोधन हुए है ?

संभवतः मानसिक आयु के आधार पर इस अधिनियम का वयस्क पीड़ितों तक विस्तार करने के लिये उनकी मानसिक क्षमता के निर्धारण की आवश्यकता होगी।

इसके लिये सांविधिक प्रावधानों और नियमों की भी आवश्यकता होगी, जिन्हें विधायिका अकेले ही लागू करने में सक्षम है ।

पॉक्सो अधिनियम, 2012
पॉक्सो अधिनियम, 2012 को बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्*पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिये लागू किया गया था।

यह अधिनियम बच्*चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्*यक्ति के रूप में परिभाषित करता है और बच्*चे का शारीरिक, भावनात्*मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिये हर चरण को ज्*यादा महत्त्व देते हुए बच्*चे के श्रेष्*ठ हितों और कल्*याण का सम्*मान करता है। इस अधिनियम में लैंगिक भेदभाव (gender discrimination) नहीं है।

प्रस्तावित संशोधन:
• कैबिनेट ने पोक्*सो अधिनियम, 2012 की धारा - 4, धारा – 5, धारा – 6, धारा – 9, धारा – 14, धारा – 15 और धारा – 42 में संशोधन बाल यौन अपराध के पहलुओं से उचित तरीके से निपटने के लिए किया है.

• यह संशोधन देश में बाल यौन अपराध की बढ़ती हुई प्रवृति को रोकने के लिए कठोर उपाय करने की जरूरत के कारण किया जा रहा है.

• बाल यौन अपराध की प्रवृति को रोकने के उद्देश्*य से एक निवारक के रूप में कार्य करने के लिए इस अधिनियम की धारा - 4, धारा – 5और धारा – 6का संशोधन करने का प्रस्*ताव किया गया है, ताकि बच्*चों को यौन अपराध से सुरक्षा प्रदान करने के लिए आक्रामक यौन अपराध करने के मामले में मृत्*युदंड सहित कठोर दंड का विकल्*प प्रदान किया जा सके.

• प्राकृतिक संकटों और आपदाओं के समय बच्*चों को यौन अपराधों से संरक्षण और आक्रामक यौन अपराध के उद्देश्*य से बच्*चों की जल्*द यौन परिपक्*वता के लिए बच्*चों को किसी भी तरीके से हार्मोन या कोई रासायनिक पदार्थ खिलाने के मामले में इस अधिनियम धारा – 9 में संशोधन करने का भी प्रस्*ताव किया गया है.

• बाल पोर्नोग्राफी की बुराई से निपटने के लिए पोक्*सो अधिनियम, 2012 की धारा – 14 और धारा-15 में भी संशोधन का प्रस्*ताव किया गया है. बच्*चों की पोर्नोग्राफिक सामग्री को नष्*ट न करने/डिलिट न करने/ रिपोर्ट करने पर जुर्माना लगाने का प्रस्*ताव किया गया है.

• व्*यक्ति को इस प्रकार की सामग्री का प्रसारण/प्रचार/किसी अन्*य तरीके से प्रबंधन करने के मामले में जेल या जुर्माना या दोनों सजाएं देने का प्रस्*ताव किया गया है. न्*यायालय द्वारा यथा निर्धारित आदेश के अनुसार ऐसी सामग्री का न्*यायालय में सबूत के रूप में उपयोग करने के लिए रिपोर्टिंग की जा सकेगी.

• व्*यापारिक उद्देश्*य के लिए किसी बच्*चे की किसी भी रूप में पोर्नोग्राफिक सामग्री का भंडारण/अपने पास रखने के लिए दंड के प्रावधानों को अधिक कठोर बनाया गया है.

महत्व:


इस संशोधन से इस अधिनियम में कठोर दंड देने के प्रावधानों को शामिल करने के कारण बाल यौन अपराध की प्रवृति को रोकने में सहायता मिलने की उम्*मीद है. इससे परेशानी के समय निरीह बच्*चों के हित का संरक्षण होगा और उनकी सुरक्षा और मर्यादा सुनिश्चित होगी. इस संशोधन का उद्देश्*य यौन अपराध और दंड के पहलुओं के संबंध में स्*पष्*टता स्*थापित करना है.


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