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सीबीआई ने शेहला मसूद मामले में आरोप पत्र दायर किया
भाजपा विधायक ध्रुव नारायण को क्लीनचिट
इंदौर। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) आरटीआई कार्यकर्ता शेहला मसूद हत्याकांड में भाजपा विधायक ध्रुव नारायण को क्लीनचिट देते हुए पांच आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को आरोप पत्र दाखिल कर दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश सुभ्रा सिंह की अदालत में सीबीआई के वकील हेमंत शुक्ला ने आरोप पत्र दायर किया। वकील ने कहा कि विधायक की इस हत्या में कोई भूमिका नहीं है। आरोप पत्र एक हजार से अधिक पृष्ठों का है। इसके साथ ही उसके समर्थन में 18 पृष्ठों का दस्तावेज भी हैं। उन्होंने कहा कि हमने इस मामले में जाहिदा, सबा, शकीब अली, इरफान और ताबिश के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 120 बी (सबूतों को खत्म करना) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत आरोपी बनाया गया है। यह पूछे जाने पर कि विधायक धु्रव नारायण सिंह को क्लीनचिट दी गई है तो वकील ने कहा कि मैं वही कह रहा हूं। शेहला की हत्या में उनकी कोई भूमिका नहीं है। विधायक के साथ शेहला के सम्बंध को लेकर जाहिदा जलन करती थी। ऐसे में उसने हत्या की साजिश रची। हत्या की पीछे का यही मकसद था। सीबीआई के वकील कहा कि जांच पूरी हो गई है और यह स्पष्ट है कि शेहला को रास्ते से हटाने के लिए जाहिदा ने उसकी हत्या की साजिश रची। इरफान ने शेहला की गोली मारकर हत्या और उस वक्त ताबिश वाहन चला रहा था। उस दौरान शकीब कुछ दूरी से इस घटना को देख रहा था।
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दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु
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