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मेन्यू के मुताबिक खाना नहीं बनाने पर हलवाई को अदा करना होगा मुआवजा
नई दिल्ली। उपभोक्ता मामलों की एक अदालत ने शहर के एक कैटरर को निर्देश दिया है कि वह अपने उस ग्राहक को मुआवजे के तौर पर 30,000 रुपये अदा करे जिसके यहां शादी समारोह में मेन्यू के अनुसार खाना नहीं बनाया गया और सामान बर्बाद हो गया। उत्तर पूर्व जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने कहा कि दिल्ली के कैटरर अशोक कुमार ‘हलवाई’ के काम में खामियों के चलते शादी समारोह का आयोजन करने वाले दुल्हन के परिवार की साख को बहुत नुकसान हुआ। एन ए जैदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि प्रतिवादी (अशोक कुमार हलवाई) ने फरियादी का काम करने में लापरवाही की। प्रतिवादी ने भी इस आरोप से इनकार नहीं किया है कि कुछ चीजों के लिए ली गई सामग्री छुई तक नहीं गई और बर्बाद हो गई। फोरम ने दुल्हन के पिता बी. एस. बंसल की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान और सामान की बर्बादी के ऐवज में उन्हें 30,000 रुपए का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया। बंसल ने अपनी शिकायत में कहा था कि अशोक को शादी में आमंत्रित करीब 1,200 मेहमानों का खाना बनाने का काम दिया गया था। हलवाई ने जो भी सामान मांगा, वो उन्हें दिया गया। बंसल की शिकायत के अनुसार कैटरर मौके पर देर से पहुंचे और दिए गए मेन्यू के मुताबिक खाना नहीं बनाया। उन्होंने कम खाना भी बनाया। हलवाई ने अपने बचाव में दलील दी कि कार्यक्रम स्थल में आखिरी समय में हुए बदलाव के कारण देरी हुई और खाना इसलिए कम पड़ा, क्योंकि 1,200 के बजाय 1,800-2,000 मेहमान पहुंच गए। उपभोक्ता अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि स्थान में कोई बदलाव नहीं किया गया।
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दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु
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