आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक-2013
भारत के राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक-2013 को अपनी सहमति 2 अप्रैल 2013 को प्रदान की. इसके साथ ही देश में महिलाओं के प्रति अपराधों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने का कानून 3 अप्रैल 2013 से लागू हो गया. आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2013 को 19 मार्च 2013 को लोक सभा और 21 मार्च 2013 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था. इस नए कानून में तेजाबी हमलों, पीछा करने और छुप छुपकर घूरने जैसे अपराधों के लिए भी कड़ी सजा के प्रावधान किए गए हैं.
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