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आरोपियों को वकीलों से मिलने दिया जाए : उच्च न्यायालय
कोच्चि! केरल उच्च न्यायालय ने अभियोजन महानिदेशक से पुलिस को यह निर्देश देने को कहा है कि सौर घोटाला मामले में आरोपी सरिता एस नायर को अपना लिखित बयान तैयार करने के लिए वकील से मिलने दिया जाए। इस आशय का मौखिक आदेश उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति एस एस सतीशचंद्रन ने उस समय दिया जब टेलीविजन अभिनेत्री और सेंसर बोर्ड की पूर्व सदस्य शालू मेनन की जमानत याचिका अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए सामने आई। डीजीपी टी असफ अली ने अदालत को सूचित किया कि पुलिस अब सरिता नायर को और हिरासत में नहीं रखना चाहती है और उसे आज मुवत्तूपुझा के मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जायेगा। अदालत ने इसके बाद उन्हें दोपहर एक बजकर 45 मिनट तक रिपोर्ट पेश करने को कहा। अदालत में दो न्यायाधीशों ने अलग अलग मामलों में कल कड़ी टिप्पणी की थी जिसके कारण ओमन चांडी के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा था। कल न्यायमूर्ति सतीशचंद्रन ने बिना समन्वय के इस मामले की पुलिस जांच किये जाने के तौर तरीकों की आलोचना की थी। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया था कि वह एडीजीपी एम हेमचंद्रन को तलब करने में कोई संकोच नहीं करेंगे जो इस मामले की जांच करने वाले एसआईटी का नेतृत्व कर रहे हैं।
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दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु
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