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कमलनाथ के खिलाफ याचिका खारिज
न्यूयॉर्क। अमेरिकी अदालत ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के सिलसिले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में भारतीय नेता उसके क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। स्थानीय संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ ने अप्रैल 2010 में कमलनाथ के खिलाफ अदालत में एक शिकायत दायर की थी। एक साल बाद इस मामले में फिर संशोधित शिकायत दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय मंत्री ने सिख विरोधी दंगे भड़काने में मदद की। गौरतलब है कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सिख विरोधी दंगे भड़के थे। 22 पन्नों वाली रिपोर्ट में अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित दक्षिणी जिला अदालत के न्यायाधीश रॉबर्ट स्वीट ने कमलनाथ की ओर से दायर प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी । कमलनाथ के प्रस्ताव में ‘सिख फॉर जस्टिस’ की याचिका खारिज करने की मांग की गई थी।
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दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु
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