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पीपली मामले में डॉक्टरों को अग्रिम जमानत
कटक। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पीपली की उस दलित लड़की के इलाज में लापरवाही के आरोपी दो डॉक्टरों को अग्रिम जमानत दे दी जिसकी पिछले साल नवंबर में बलात्कार के बाद गत माह यहां के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति एस. सी. परीजा ने कल यहां स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज के सुपरिन्टेन्डेन्ट डी. एन. मोहारना और भुवनेश्वर के कैपिटॅल हॉस्पिटल के मिलन मित्रा को जमानत दे दी। मोहारना और मित्रा को अग्रिम जमानत देते हुए उच्च न्यायालय ने उन्हें पीपली की अदालत में आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत लेने का आदेश भी दिया।
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दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु
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