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अदालत ने ई-मेल के जरिए फेसबुक को सम्मन जारी करने का आदेश दिया
नयी दिल्ली । दिल्ली की एक अदालत ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक को ई-मेल के जरिए सम्मन जारी करने का आदेश दिया। उससे उस मुकदमे में जवाब देने को कहा गया है जिसमें उसके खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने को लेकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। दीवानी न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने तीन दिन के भीतर ई-मेल के जरिए फेसबुक को सम्मन जारी करने का आदेश दिया क्योंकि उसने अदालत के समक्ष अब तक कोई प्रतिनिधित्व (रिप्रजेंटेशन) नहीं किया है और उसके खिलाफ जारी कई सम्मन उसे नहीं मिल सके। ई-मेल के जरिए सम्मन जारी करने का आदेश देने के अलावा अदालत ने अमेरिका में फेसबुक स्थित मुख्यालय को कूरियर के जरिए भी सम्मन भेजने का निर्देश दिया। इस बीच, याचिकाकर्ता मुफ्ती एजाज अरशद कासमी ने मुकदमे में केंद्र को सह याचिकाकर्ता बनाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। कासमी ने विभिन्न वेबसाइटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए मुकदमा दायर किया है। वकील संतोष पांडेय के जरिए दायर आवेदन में कासमी ने दलील दी कि उचित फैसले के लिए केंद्र को सह याचिकाकर्ता बनाना जरूरी है।
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दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु
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