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गोवा सांप्रदायिक दंगा मामले में 40 बरी
पणजी। गोवा में हुए सांप्रदायिक दंगों के मामले में एक स्थानीय अदालत ने वरिष्ठ भाजपा नेताओं समेत 40 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। प्रदेश में ये पहले सांप्रदायिक दंगे थे जो वर्ष 2006 में कुरछोरेम तथा सनवोरदेम में हुए थे। मड़गांव में सत्र अदालत ने भाजपा महासचिव सतीश ढोंढ तथा वरिष्ठ नेता शरमद राइतूरकर समेत 40 आरोपियों को बरी कर दिया। आरोपियों पर गैर कानूनी रूप से एकत्र होने, शरारतपूर्ण कार्रवाई करने तथा अनधिकृत प्रवेश करने के मामले दर्ज किए गए थे। 23 मार्च 2006 को कुरछोरेम तथा सनवोरदेम के बाहरी इलाके में कथित रूप से अवैध तरीके से निर्मित एक मदरसे को भीड़ द्वारा ढहाए जाने के बाद इन इलाकों में दंगे भड़क उठे थे। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों के मामले में हस्तक्षेप करने से पूर्व प्रदेश में तीन दिन तक हिंसा होती रही और दंगों में करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर राख हो गई थी। आरोपियों को बरी करते हुए न्यायाधीश विकाया पोल ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा है।
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दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु
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