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राजोआना की फांसी पर रोक
नई दिल्ली। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए बलवंत सिंह राजोआना को फांसी पर लटकाए जाने के आदेश पर केंद्र ने बुधवार को रोक लगा दी। सिखों के धार्मिक संगठन एसजीपीसी की दया याचिका पर यह कदम उठाया गया है। राजोआना को 31 मार्च को मृत्युदंड दिए जाने का कार्यक्रम था। सूत्रों ने बताया कि मृत्युदंड को रोकने का फैसला इसलिए किया गया कि इस तरह के मामलों के लिए जारी दिशा-निर्देश के तहत एक याचिका दी गई थी। राजोआना को फांसी पर लटकाए जाने के आदेश पर पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया था। एक ओर सत्तारूढ़ अकाली दल उसके मृत्युदंड के विरोध में अभियान चला रहा है, वहीं दूसरी ओर भाजपा इस तरह के कदम को समर्थन नहीं दे रही है। राज्य के कांग्रेस नेता व्यक्तिगत स्तर पर उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने बुधवार को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील से मुलाकात की और पंजाब सरकार की ओर से राजोआना के लिए उन्हें एक दया याचिका सौंपी। राष्ट्रपति कार्यालय ने बाद में याचिका को केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज दिया। सामान्य परिस्थितियों में याचिका विधि मंत्रालय और पंजाब सरकार को भेजी जाएगी और टिप्पणी प्राप्त होने के बाद इसे गृह मंत्रालय के विचार के साथ राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति कार्यालय में पहले से 18 दया याचिका पड़ी हुई हैं।
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दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु
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