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ईशनिंदा के मामले में पाकिस्तानी अदालत ने ब्रिटिश नागरिक को मौत की सजा सुनायी
इस्लामाबाद! पाकिस्तान की एक अदालत ने विवादित ईशनिंदा कानून के तहत आज 65 वर्षीय पाक मूल के ब्रिटिश नागरिक को मौत की सजा सुनायी । अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर. नावीद इकबाल ने मोहम्मद असगर पर 10 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया । 2010 में खुद को पैगंबर बताते हुए एक पत्र लिखने के आरोप में असगर को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया था । असगर से एक पुलिस अधिकारी सहित अन्य कई लोगों को यह पत्र भेजा था । सरकारी वकील जावेद गुल ने असगर द्वारा सदीकाबाद इलाके के थाना प्रभारी को भेजे गए पत्र की प्रति भी अदालत को सौंपी । रावलपिंडी के अदिआला जेल में हुई सुनवायी के दौरान चार पुलिस अधिकारियों ने असगर के खिलाफ गवाही दी । न्यायाधीश ने आरोपी के मानसिक रोगी होने के बचाव पक्ष के दावे को खारिज कर दिया ।
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दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु
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