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खुर्शीद को कैबिनेट से हटाने संबंधी जनहित याचिका खारिज
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने आज एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद को हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अल्पसंख्यक आरक्षण पर विवादास्पद बयान देने के सिलसिले में उन्हें हटाने की मांग की गयी थी। न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह और न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी की खंडपीठ ने कहा कि न्यायिक समीक्षा के अधिकार का इस्तेमाल प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को यह परामर्श देने का निर्देश देने के लिए नहीं किया जा सकता कि मंत्री को कैबिनेट से हटाया जाए। ख्ांडपीठ ने कहा कि उक्त कारणों से रिट याचिका में कोई मेरिट :विशेषता: नहीं दिखाई देती। इसलिए इसे खारिज किया जाता है। स्थानीय वकील अशोक पांडेय ने जनहित याचिका दाखिल कर खुर्शीद के बयान पर आपत्ति जताई थी जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के निर्देशों का भी कथित तौर पर उल्लंघन किया था। खुर्शीद ने गत 8 जनवरी को एक चुनावी रैली में कहा था कि केन्द्र सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के मौजूदा 27 फीसदी आरक्षण के कोटे में से 9 फीसदी आरक्षण अल्पसंख्यक समुदाय को देगी।
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दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु
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