हत्या मामले में पाक नागरिक चिश्ती को जमानत
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1992 के हत्या के एक मामले में राजस्थान के अजमेर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 80 वर्षीय बीमार पाकिस्तानी सूक्ष्मजीव विज्ञानी मोहम्मद खलील चिश्ती को सोमवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति पी सदाशिवम् और न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की पीठ ने चिश्ती को यह राहत उसकी अधिक उम्र तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दी कि वह अपने खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होने के बाद गत 20 वर्ष से जेल में बंद हैं। हत्या का मामला तब का है जब वह अजमेर की यात्रा पर आया था। न्यायालय इसके साथ ही चिश्ती के कराची वापस जाने देने के अनुरोध पर भी सुनवाई करने पर सहमत हुआ और उससे कहा कि वह इसके लिए अलग याचिका दायर करे। पीठ ने हालांकि चिश्ती से कहा कि वह अगले आदेश तक अजमेर छोड़कर नहीं जाए। पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि जमानत पर रिहा किए जाने का मामला बनता है। चिश्ती को जमानत पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के अधिकारियों के बीच उनके मामले पर चर्चा होने के एक दिन बाद मिली है।
चिश्ती की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता यूयू ललित ने जब कहा कि उन्हें कम से कम दिल्ली में रहने की अनुमति दी जाए तो पीठ ने कहा कि आप एक अन्य आवेदन दाखिल करें और इन बातों का उल्लेख करें कि आप अपने मुल्क जाना चाहते हैं। हम उस पर विचार करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी जाने की अनुमति देने संबंधी चिश्ती की याचिका का राजस्थान सरकार ने विरोध किया। उसने कहा कि चिश्ती को जारी वीजा में उन्हें सिर्फ अजमेर और नजदीकी इलाकों में रहने की अनुमति दी गई है। न्यायालय ने इसके बाद चिश्ती को अगले आदेश तक अजमेर छोड़कर नहीं जाने को कहा। सुनवाई के दौरान पीठ ने जरदारी की यात्रा का भी उल्लेख किया। सोमवार की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि अगर चिश्ती ने अपना पासपोर्ट जमा नहीं किया है तो उन्हें ऐसा करना है। चिश्ती के परिवार ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के शीर्ष अदालत के आदेश पर खुशी जताई। चिश्ती की पुत्री सोहा ने इस्लामाबाद में मीडिया से कहा कि जमानत ‘अल्लाह’ और असंख्य पाकिस्तानियों और भारतीयों के प्रयास के कारण मिली है।
हत्या के इस मामले में 18 वर्ष चली सुनवाई के बाद अजमेर की सत्र अदालत ने अंतत: चिश्ती को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सत्र अदालत ने सुनवाई के दौरान चिश्ती को जमानत दे दी थी लेकिन उन्हें अजमेर नहीं छोड़ने का आदेश दिया गया था। दोषी साबित होने पर सजा काटने के लिए उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया। अजमेर में वर्ष 1992 के हत्या मामले में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार होने के बाद सत्र अदालत ने उन्हें कुछ दिन बाद ही जमानत दे दी थी लेकिन उसने उन्हें अजमेर छोड़कर नहीं जाने का आदेश दिया था। हृदय और बहरेपन समेत कई अन्य बीमारियों से पीड़ित चिश्ती दोषी साबित होने से पहले तक अपने भाई के मुर्गीपालन फार्म में रहते थे। चिश्ती का मामला उस समय प्रकाश में आया था, जब उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति काटजू ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि पाकिस्तानी नागरिक को मानवीय आधार पर माफ कर दिया जाए। चिश्ती कराची मेडिकल कालेज में विषाणु विज्ञान के प्रोफेसर थे तथा उन्होंने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है।