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प. बंगाल के मानवाधिकार आयोग ने आत्मदाह के मामले में पुलिस को जिम्मेदार ठहराया
कोलकाता। बलात्कार पीड़ित एक लड़की को न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत एक युवक के आत्मदाह के लिए कोलकाता के कुछ पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग ने युवक के परिजनों को पांच लाख रपये का मुआवजा दिये जाने की सिफारिश की। आयोग के संयुक्त सचिव सुजॉय कुमार हलधर ने यहां कहा, ‘‘जुटाए गए सबूतों और रिपोर्ट से अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) अशोक कुमार गांगुली ने पाया कि कोलकाता पुलिस के कराया थाने के अधिकारियों का एक धड़ा प्रथमदृष्टया अमीनुल इस्लाम की मौत के लिए जिम्मेदार है जिसने थाने के सामने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली थी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आयोग ने अमीनुल के परिजनों को पांच लाख रपये का मुआवजा देने की सिफारिश की है और राज्य सरकार से दो महीनों के अंदर सिफारिशों पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा है।’’ अमीनुल के परिवार में उसकी मां हैं जिन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामले में पुलिस से अलग किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की गुहार लगाई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि मामले में कोलकाता पुलिस के खुद के जवान जिम्मेदार हैं। हलधर का आरोप है कि 16 वर्षीय बलात्कार पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने के लिए मदद कर रहे अमीनुल का कराया थाने के अधिकारियों ने कथित तौर पर उत्पीड़न किया था और उस पर डकैती का झूठा मामला दर्ज कर दिया।
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दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु
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