17-04-2013, 04:35 AM | #27821 |
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त्रिशूर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों को विकेन्द्रीकरण को प्रमुख संगठनिक अवधारणा के तौर पर अपनाना चाहिए, ताकि वे जमीनी स्तर पन जनाकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर सकें। राहुल ने साथ ही कहा कि वह अपनी पार्टी में इस सिद्धांत को लागू करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने यहां केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान (केआईएलए) में विभिन्न स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस जमीनी स्तर पर पदाधिकारियों से परामर्श की प्रक्रिया तेज करेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के लिए उम्मीदवारों पर फैसला करने से पहले कोई पार्टी बमुश्किल अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ परामर्श करती है। राहुल ने वादा किया कि वह निश्चित रूप से इस विषय को संबद्ध अधिकारियों के संज्ञान में देंगे। त्रिस्तरीय पंचायतों एवं अन्य स्थानीय निकायों के जरिए विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण और विकास के क्षेत्र में केरल की कोशिशों की सराहना करते हुए राहुल ने कहा कि यह अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है। राहुल संस्थान में करीब 90 मिनट तक रुके जिसमें से ज्यादातर वक्त उन्होंने इसमें भाग लेने वाले लोगों के विचार सुने। उन्होंने ‘विकेन्द्रीकरण और सहभागिता योजना’ पर प्रस्तुति भी सुनी। संस्थान के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि राहुल संस्थान की गतिविधियों से प्रभावित हैं, जो देश के विभिन्न भागों के स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को स्थानीय स्वशासन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। राहुल ने कहा कि वह अन्य राज्यों के अपने पार्टी पदाधिकारियों को संस्थान के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए टीम भेजने का सुझाव देंगे।
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17-04-2013, 04:35 AM | #27822 |
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राष्ट्रपति ने सिद्धेश्वर धाम का उद्घाटन किया
गंगटोक। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने मंगलवार को दक्षिणी सिक्किम जिले में नामची के निकट सोलेपोख में सिद्धेश्वर धाम का उद्घाटन किया। मुखर्जी मंगलवार सुबह यहां पहुंचे। उद्घाटन के बाद उन्होंने पूरे परिसर का अवलोकन किया। शाम को मुखर्जी ने यानगान में सिक्किम विश्वविद्यालय के नए परिसर की आधारशिला रखी। मुखर्जी बुधवार सुबह दिल्ली रवाना होंगे।
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17-04-2013, 04:35 AM | #27823 |
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अफजल का परिवार उच्चतम न्यायालय में देगा दस्तक
सोपोर। अफजल गुरू को अचानक फांसी पर लटकाए जाने से सदमे में आया उसका परिवार उच्चतम न्यायालय में दस्तक देने की योजना बना रहा है। नौ फरवरी को फांसी पर लटकाए गए संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू के बड़े भाई ऐजाज गुरू ने कहा कि अधिकारी बेदर्द थे और उन्होंने आखरी वक्त भी अफजल को उसके परिवार से मिलने की इजाजत नहीं दी, लेकिन हम शायद यह बंदोबस्त कर सकते हैं कि कोई और परिवार इस सदमे से न गुजरे। अफजल की पत्नी, पुत्र और परिवार के बाकी लोगों को उसकी फांसी के बारे में पहले से सूचित नहीं किया गया। उन्हें खबर के सार्वजनिक होने पर इस बारे में पता चला। दिल्ली के तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने उन्हें सूचित करने के लिए जो पत्र भेजा था वह अफजल को फांसी पर लटकाए जाने के करीब 51 घंटे के बाद उन तक पहुंचा। इससे कश्मीर घाटी में गुस्से की लहर दौड़ गई। परिवार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश अलतमस कबीर की उस टिप्पणी से इस दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मौत की सजा पाए लोगों के परिजन को उनकी फांसी के बारे में पहले से सूचित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि सिद्धांत यही है कि परिवार को हमेशा उस समय सूचित किया जाए तब चीजें होने वाली हों।
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17-04-2013, 04:36 AM | #27824 |
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पुलिस के साथ मुठभेड़ में दस नक्सली ढेर
रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दस नक्सलियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। घटनास्थल से ग्यारह स्वचालित बंदूकें भी बरामद की गई हैं। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हिमांशु गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि पुअर्ती गांव के पास के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना के आधार पर आंध्र प्रदेश की ग्रे-हाउंड पुलिस और जिला पुलिस बल के संयुक्त दल ने तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों के दिखते ही नक्सलियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में नौ विद्रोही मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। गुप्ता ने बताया कि मारे गए नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और मुठभेड़ की जगह से ग्यारह स्वचालित बंदूकें भी बरामद की गई हैं। हालांकि दिल्ली में बैठे सीआरपीएफ के ही एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मुठभेड़ में दस नक्सली मारे गए हैं। जंगल में तलाशी अभियान अभी जारी है।
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17-04-2013, 04:36 AM | #27825 |
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फोन टैपिंग मामले में आरोपपत्र दायर
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने भाजपा नेता अरुण जेटली के फोन टैपिंग मामले में आरोपी चार व्यक्तियों के खिलाफ मंगलवार को आरोपपत्र दाखिल किया। दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई ने 32 पृष्ठों का आरोपपत्र मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट अमित बंसल के समक्ष दायर किया। अदालत ने अंतिम रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई 30 अप्रेल को करना निर्धारित की। पुलिस ने आरोपपत्र में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अरविंद डबास और तीन अन्य जासूसों अनुराग, नीरज और नीतीश को नामित किया है जो इस मामले के सम्बंध में न्यायिक हिरासत में हैं। जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि उन्हें अभी विभिन्न फोरेंसिक रिर्पोट, मोबाइल सेवा प्रदाता के रिकार्ड मिलने बाकी हैं। इसके बाद अदालत ने पुलिस को उसकी जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया। पुलिस ने आरोपपत्र के साथ करीब एक हजार पृष्ठों का दस्तावेज दायर किया है और मामले में 36 व्यक्तियों को अभियोजन का गवाह नामित किया है। डबास को गत 14 फरवरी को कथित रूप से जेटली की कॉल डिटेल जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।
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17-04-2013, 04:36 AM | #27826 |
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मुम्बई विस्फोट मामला: तीन दोषियों को समर्पण के लिए और समय देने से इन्कार
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 1993 के मुम्बई विस्फोटों के तीन दोषियों को समर्पण के लिए ओर समय देने से मंगलवार को इन्कार कर दिया। इन मुजरिमों ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिकाएं लंबित होने के आधार पर उन्हें समर्पण के लिए और समय देने का अनुरोध किया था। जैबूनिसा अनवर काजी (70), इसाक मोहम्मद हजवाने (76) और शरीफ अब्दुल गफूर पार्कर (88) उर्फ दादाभाई ने समर्पण के लिए और वक्त के लिए शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर की थीं। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व में अपने आदेश में इन लोगों से कहा था कि वे खुद को सुनाई गई सजा काटने के लिए समर्पण कर दें। प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष लंबित होने के आधार पर समर्पण करने की अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है। शीर्ष अदालत ने 21 मार्च को टाडा अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें काजी को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी। वह कैंसर से पीड़ित है। इसने निचली अदालत द्वारा हजवाने को सुनाई गई पांच साल कैद की सजा बढ़ाकर उम्रकैद में तब्दील कर दी थी। टाडा अदालत द्वारा पार्कर को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा शीर्ष अदालत ने बरकरार रखी थी। वह जेल में पहले ही 14 साल गुजार चुका है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने काजी की ओर से 18 मार्च को और अन्य दो की ओर से 10 अप्रेल को राष्ट्रपति को निवेदन भेजा था। इन लोगों की याचिकाओं में कहा गया था कि जब तक उनकी ओर से काटजू द्वारा राष्ट्रपति से किए गए निवेदन पर फैसला नहीं हो जाता तब तक उनसे समर्पण के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। मुम्बई में 12 मार्च 1993 को हुए बम विस्फोटों में 257 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे।
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17-04-2013, 04:37 AM | #27827 |
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इतालवी सरकार ने एनआईए के अधिकार क्षेत्र पर उठाए सवाल
इटली मरीन मामला नई दिल्ली। इटली ने दो भारतीय मछुआरों की कथित हत्या के मामले में अपने दो नौसैनिकों के खिलाफ जांच को लेकर मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अधिकारक्षेत्र पर सवाल उठाया। सरकार ने इटली के इस तर्क से असहमति व्यक्त करते हुए न्यायालय को आश्वासन दिया कि यह जांच 60 दिन में पूरी कर ली जाएगी। इतालवी सरकार की ओर वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष कहा कि एनआईए को जांच करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि नौसैनिकों पर लगे आरोप राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कानून के दायरे में नहीं आते। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने एनआईए से मामले की जांच करने को कहा है। एनआईए केवल तभी जांच कर सकती है जब ‘अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी आफ मैरीटाइम नैविगेशन एंड फिक्स्ड प्लैटफॉर्म आन कांटिनेंटल शेल्फ एक्ट, 2002’ के तहत आरोप लगे हों। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं किया जा सकता, जिसने नौसैनिकों के खिलाफ केवल भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, समुद्री क्षेत्र कानून और संयुक्त राष्ट्र संधि सम्बंधी समुद्री कानून के तहत अभियोग चलाने का आदेश दिया है। अटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनवती ने इतालवी सरकार के तर्क पर आपत्ति जताई और कहा कि एनआईए इसकी जांच कर सकती है। उन्होंने न्यायालय को आश्वासन दिया कि जांच 60 दिन में पूरी कर ली जाएगी। वाहनवती ने कहा कि एनआईए कानून के तहत एनआईए सीमित नहीं है। सीबीआई पर काफी दबाव है और सरकार ने मामले की जांच के लिए एनआईए को संस्थान के रूप में चुना। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले में 22 अप्रेल को आदेश दिया जाएगा। इतालवी जहाज ‘एनरिका लेक्सी’ पर तैनात इतालवी नौसैनिकों मैसिमिलियानो लैटोर और सल्वाटोर गिरोन ने पिछले साल 15 फरवरी को केरल तट से दूर दो भारतीय मछुआरों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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17-04-2013, 04:38 AM | #27828 |
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मधु कोड़ा को अस्थाई जमानत मिली, आज रिहा होंगे
रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को अदालत ने मंगलवार को अस्थाई जमानत दे दी। लगभग चालीस माह जेल में रहने के बाद वह बुधवार को रिहा होंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में आरोपी मधु कोड़ा को अपनी बीमार मां की तीमारदारी के लिए तीन सप्ताह की अस्थाई जमानत दी है। फिलहाल कोड़ा बिरसा मुंडा जेल में हैं।
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मोदी समर्थक अपने मंत्री की नीतीश ने की तारीफ
पटना। अगले लोकसभा चुनाव में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जदयू और भाजपा के बीच जारी बयानबाजी के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को मोदी के समर्थक तथा प्रदेश के पशु संसाधन मंत्री गिरिराज सिंह की प्रशंसा की। कम्फेड के 30वें स्थापना दिवस पर मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गिरिराज सिंह की तारीफ की। नीतीश ने सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि सिंह अपने घर पर बकरी पालते हैं और आने वाले अतिथियों को बकरी के दूध की चाय पिलाते हैं। ‘ये प्रचार करते रहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और ये कम्फेड से भी कहेंगे कि वह बकरी पालन को बढ़ावा दें।’ नीतीश ने कहा कि महात्मा गांधी बकरी का दूध पिया करते थे और यह बड़ा सुपाच्य है और लाभकारी है। कार्यक्रम के दौरान नीतीश द्वारा तारीफ किए जाने के बारे में गिरिराज सिंह से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री हैं और मैं उनके मंत्रिमंडल का सदस्य हूं और उन्हें अच्छा लगा इसलिए मेरी प्रशंसा की।
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17-04-2013, 04:39 AM | #27830 |
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मित्तल, रुईया ने स्पेक्ट्रम मामले में निजी मुचलका भरा
अदालत में हुए पेश नई दिल्ली। भारती सेलुलर के मुख्य प्रबंध निदेशक सुनील मित्तल और एस्सार समूह के प्रमोटर रवि रुईया अतिरिक्त 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए और उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में निजी मुचलका भरा। दोनों आरोपी शीर्ष अदालत के आदेश पर पेश हुए और अलग-अलग निजी मुचलका भरा। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने सुनवाई की अगली तारीख तक मुचलका स्वीकार कर लिया और मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 22 अप्रेल तक स्थगित कर दिया। 15 अप्रेल के आदेश में उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई को 22 अप्रेल तक स्थगित करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश ने कहा कि इस सम्बंध में आरोपी सुनील मित्तल और रवि रुईया को निजी मुचलका भरने का भी निर्देश दिया गया था। उसके अनुसार दोनों निजी मुचलका जमा कर चुके हैं और यह सुनवाई की अगली तारीख तक स्वीकार किया जाता है। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रेल तक टाल दी। प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने सोमवार को कहा था कि वह सीबीआई की विशेष अदालत में मित्तल और रुईया के खिलाफ सुनवाई स्थगित करने के अपने आदेश की अवधि को बढ़ा रही है। दोनों ने अपने खिलाफ समन जारी किए जाने को चुनौती दी थी। विशेष अदालत को इस मामले में 22 अप्रेल को सुनवाई करनी है। हालांकि, न्यायालय ने मित्तल और रुईया से कहा कि वे 2-जी स्पेक्ट्रम प्रकरण की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष मंगलवार को हाजिर हों और भविष्य में अदालत में उपस्थित होने का आश्वासन देते हुए निजी मुचलका दें। आज की कार्यवाही के दौरान पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष विशेष सीबीआई अदालत में पेश हुए और मामले में जमानत के लिए आवेदन दायर किया। उनके खिलाफ भी समन जारी किया गया था। अदालत संभवत: घोष के आवेदन पर 22 अप्रेल को विचार करेगी। मामले में सह आरोपी और आरोपी कंपनी हचिसन मैक्स टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक कनाडा आधारित आप्रवासी भारतीय असीम घोष को अब तक समन तामील नहीं हो पाए हैं। समन जारी किए जाने के आदेश को मित्तल और रुईया द्वारा चुनौती दिए जाने पर शीर्ष अदालत ने पूर्व में विशेष सीबीआई अदालत में चल रहे मामले को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया था। विशेष अदालत ने 19 मार्च को मित्तल, रुईया, जो उस समय आरोपी कंपनियों में से एक स्टर्लिंग सेल्युलर लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक थे, और असीम घोष को समन भेजा था। मामले में सीबीआई द्वारा पिछले साल 21 दिसंबर को दायर किए गए आरोपपत्र में उनके नाम नहीं थे। अदालत ने इन तीनों के अतिरिक्त आरोपी श्यामल घोष और तीन दूरसंचार कंपनियों भारती सेल्युलर लिमिटेड, हचिसन मैक्स टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (अब वोडाफोन इंडिया) और स्टर्लिंग सेलुलर लिमिटेड (अब वोडाफोन मोबाइल सर्विस लिमिटेड के नाम से जानी जाती है) के खिलाफ भी समन जारी किए थे। इन तीनों दूरसंचार कंपनियों की ओर से आज अदालत में उनके वकील पेश हुए।
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