30-07-2018, 03:55 PM | #1 |
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दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश- इंदिरा गांधी एयर
आज इस मामले पर सुनवाई हुई है जिसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि, आने वाले समय में अब कोई भी एयरपोर्ट के इर्द गिर्द ऊंंची इमारत नहीं बनवा सकेगा। इस आदेश का पालन ना करने वालों के साथ शख्ती से पेश किया जायेगा। गौरतलब है कि, दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के आस-पास काफी ऊंची-ऊंची इमारते बनी हुई है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि, इस मामले को लेकर हाई कोर्ट ने एक सख्त फैसला लिया है जिसके बाद अब एयरपोर्ट के इर्द गिर्द ऊंची इमारते नहीं बनाई जा सकेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि, अब एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में बड़ी आसमान छूती इमारतों को बनाने की इजाजद नहीं दो जाएगी। साथ ही इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को एक बार फिर होगी.,बताया जा रहा है कि, इस फैसले के बाद जो भी इसके विरोध में होगा वह अपनी याचिका दाखिल कर सकता है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के सिलसिले में स्पेशल कमेटी की बैठक में आने वाली 17 सितंबर को अब इस फैसले पर सुनवाई होगी। वहीं इस बात की जानकारी भी अभी सामने नहीं आई है कि, यह किस वजह से किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि, सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गाय है। जाहिर है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड़ड़े में से एक है। |
02-08-2018, 08:29 AM | #2 |
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Re: दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश- इंदिरा गांधी एयर
इस बारे में जल्द से जल्द नीतिगत निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है. दिल्ली एयरपोर्ट के नज़दीक ऊंची ऊंची इमारतों के कारण विमानों को उतरते समय परेशानी का सामना करना पड़ता है. किसी अनहोनी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता.
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