11-01-2013, 06:05 PM | #11 |
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हमारे मुल्क में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वोट डालने के हकदार हैं। लेकिन कई लोग इस वजह से इस हक से वंचित रह जाते हैं कि उन्हें वोटर आई-कार्ड बनवाने का काम झंझट भरा लगता है। आपकी इस उलझन को दूर करने की कोशिश कर रहा है संडे एनबीटी। पेश है दिल्ली से मनीष अग्रवाल, ग्रेटर नोएडा से पवन सिंह, गाजियाबाद से गोपाल राय, गुड़गांव से बी. पी. पांडेय और फरीदाबाद से सचिन हुड्डा की जुटाई जानकारी: क्यों जरूरी है वोटर आई-कार्ड वोटर आई-कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ वोट डालने के लिए, बल्कि दूसरे कामों में भी पहचान बताने के लिए भी किया जाता है, मिसाल के लिए बैंक में अकाउंट खुलवाना, मोबाइल का प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन लेना, कार फाइनैंस कराना आदि। वोटर आई-कार्ड बनाने के लिए कोई फीस नहीं ली जाती है। कौन बनवा सकता है जो भारत का नागरिक हो। जिसकी उम्र 01 जनवरी 2013 को 18 साल या ज्यादा हो जाए। जो दिवालिया या पागल घोषित न हो।
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11-01-2013, 06:08 PM | #12 |
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कैसे बनवाएं वोटर आई-कार्ड
किस काम के लिए कौन-सा फॉर्म फॉर्म-6: वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने और वोटर आई-कार्ड बनवाने के लिए। फॉर्म-7: वोटर लिस्ट से नाम कटवाने या किसी शिकायत के लिए। फॉर्म-8: बने हुए वोटर कार्ड में संशोधन के लिए। फॉर्म-8ए: एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर मकान बदलने पर नए पते पर वोटर कार्ड बनवाने के लिए। फॉर्म-6ए: एनआरआई के लिए। नोट: अगर आप एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे में मकान बदलते हैं तो आपको एड्रेस बदलवाने के लिए फॉर्म 6 भरना होता है। ये भी जरूरी फॉर्म-6 का कॉलम नंबर-4 भरना जरूरी है। इसमें अप्लाई करने वाले को अपना पिछला अड्रेस बताना होगा। अप्लाई करनेवाले को यह भी बताना होगा कि पहले से उसका कोई वोटर कार्ड बना हुआ है या नहीं। 18 से 21 साल तक के वोटर को फॉर्म भरते वक्त अपनी उम्र का भी प्रूफ देना होगा। 21 साल से ज्यादा उम्र वालों को एज प्रूफ देने की जरूरत नहीं। कौन-से कागजात जरूरी हाल में खींची गई दो कलर फोटो एज प्रूफ अड्रेस प्रूफ अड्रेस प्रूफ में क्या नैशनलाइज्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस की करंट पास बुक। राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर/पानी/बिजली/टेलिफोन/ गैस कनेक्शन का बिल, जिसमें आपके घर का अड्रेस हो। यह बिल या तो ऐप्लिकेंट के नाम से या फिर उसके पैरंट्स के नाम से होना चाहिए। नोट: अगर अड्रेस प्रूफ के तौर पर राशन कार्ड पेश किया जाए, तो उसके अलावा ऊपर दिए गए दूसरे दस्तावेजों में से एक और प्रूफ भी जमा करना होगा। दिल्ली के अलावा एनसीआर के बाकी जिलों में समरी रिविजन का काम चलने की वजह से फिलहाल फॉर्म-6 जमा नहीं किए जा रहे हैं। यह काम 15 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद इलेक्शन कमिशन के आदेश के मुताबिक वोटर आई-कार्ड बनवाने के लिए नई तारीखों की घोषणा होगी। एज प्रूफ में क्या म्युनिसिपल ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ्स ऐंड डेथ्स के जिला ऑफिस से जारी बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं का सर्टिफिकेट, जिस पर उम्र दर्ज हो। अगर इनमें से कोई दस्तावेज न हो तो पहले से वोटर लिस्ट में शामिल माता या पिता में से कोई एक अपने साइन के साथ उम्र का डिक्लेरेशन दे सकते हैं। यह डिक्लेरेशन एक निश्चित फॉर्मेट में होता है, जिसे फॉर्म के साथ हासिल किया जा सकता है। 25 साल से ज्यादा हैं तो इलेक्शन कमिशन का मानना है कि 25 साल से ज्यादा उम्र के लोग आमतौर पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लेते हैं, इसलिए अगर आप पहली बार वोटर लिस्ट में नाम शामिल करा रहे हैं और आपकी उम्र 25 साल या उससे ज्यादा है तो आपको अलग-से एक एफिडेविट जमा करना होगा, जिसमें लिखा होगा कि पूरे देश में आपका नाम कहीं भी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है।
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11-01-2013, 06:10 PM | #13 |
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Re: उपयोगी जानकारी
[size="3"]गलती सुधारने के लिए
कई बार वोटर लिस्ट या वोटर आई-कार्ड में नाम, पिता का नाम, एज, या अड्रेस गलत प्रिंट हो जाता है। ज्यादातर केस में अगर वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी है तो स्वभाविक रूप से वोटर आई कार्ड में भी गड़बड़ी हो जाती है। इसे चेंज कराने के लिए फॉर्म-8 भरना होता है। इसमें फोटो लगाने की जरूरत नहीं होती। फॉर्म-8ए भरते वक्त अड्रेस प्रूफ के तौर पर किराए का मकान हो तो रेंट अग्रीमेंट जमा करना होगा और अगर आपने मकान खरीदा है तो सेल डीड की कॉपी लगानी होगी। कब भरा जाएगा फॉर्म-6 इलेक्शन ऑफिस वक्त-वक्त पर इलेक्टोरल रोल में नाम डलवाने के लिए रिवीजन प्रोग्राम का ऐलान करता रहता है। इस रिवीजन प्रोग्राम के दौरान इलेक्टोरल रोल के ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद ही ऐप्लिकेशन फॉर्म भरा जाएगा। इलेक्टोरल रोल के रिवीजन का प्रोग्राम क्षेत्र के अखबारों और दूसरे जरियों से प्रचारित किया जाता है। वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म-6 साल में किसी भी वक्त भरा जा सकता है। लेकिन रिवीजन प्रोग्राम के अलावा नाम शामिल करने के लिए ड्यूप्लिकेट फॉर्म ही भरा जाएगा। रिवीजन प्रोग्राम के दौरान फॉर्म भरने के लिए अस्थाई तौर पर कई सेंटर बनाए जाते हैं, जो आम तौर पर पोलिंग स्टेशनों पर होते हैं। रिवीजन प्रोग्राम के अलावा फॉर्म केवल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ही भरे जाएंगे। फॉर्म-6 भरने में होने वाली गलतियां लोग अक्सर डिक्लेरेशन वाला कॉलम भरना छोड़ देते हैं। ऐसा होने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। फॉर्म भरने वाले के लिए अपना साइन करना जरूरी है, नहीं तो फॉर्म नामंजूर कर दिया जाता है।[/size]
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11-01-2013, 06:23 PM | #14 |
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Re: उपयोगी जानकारी
बहुत ही अच्छी जानकारी है
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11-01-2013, 10:32 PM | #15 |
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Re: उपयोगी जानकारी
अच्छा सूत्र है, धन्यवाद
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11-01-2013, 10:38 PM | #16 |
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Re: उपयोगी जानकारी
बहुत अच्छी जानकारी है
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12-01-2013, 05:21 AM | #17 |
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Re: उपयोगी जानकारी
पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
अगर आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहें हैं तो आप पासपोर्ट के लिए आवेदन ऑनलाइन भी कर सकते हैं । भारत सरकार ने पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया काफी समय से ऑनलाइन कर दी है ऐसे में आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं पासपोर्ट आवेदन की वेबसाइट अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी है जिससे हम हिंदी भाषियों को आवेदन की प्रक्रिया समझने में आसानी होती है । ://passport.gov.in/ हिंदी वेबसाइट http://passport.gov.in/cpvhindi/CPV_Division_hindi.html इन वेबसाइट पर सभी जानकारियाँ उपलब्ध है की कैसे आवेदन करें, कैसे और कहाँ आवेदन जमा करें और इसके लिए कौन कौन से कागजात जरुरी होंगे । आवेदन की प्रक्रिया इस वेबसाइट से थोड़ी आसान हो गयी है, ऑनलाइन आवेदन कीजिये -> आवेदन का प्रिंट लीजिये -> आपको एक दिन और समय दिया जाएगा जब आपको आवेदन फोटो, शुल्क और कुछ जरुरी दस्तावेजों के साथ अपने चुने हुए केंद्र पर जमा कराने होंगे । आवेदन केंद्र से ही आपको जानकारी मिल जायेगी की कब तक आपका पासपोर्ट जारी हो जाएगा ।
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13-01-2013, 03:34 PM | #18 |
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Re: उपयोगी जानकारी
1. नीला : रेग्युलर और तत्काल। साधारण लोगों के लिए। 2. सफेद : ऑफिशल। सरकारी कामकाज से विदेश जाने वालों के लिए। 3. मरून : डिप्लोमैटिक। भारतीय डिप्लोमैट्स और सीनियर सरकारी अधिकारियों के लिए।
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13-01-2013, 03:37 PM | #19 |
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पासपोर्ट
कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी एज प्रूफ: बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं क्लास के पास सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है , उन्हें फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट (एसडीएम और सीनियर अफसर) से अटेस्टेड सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी होती है। अड्रेस प्रूफ: वोटर आई कार्ड , पैन कार्ड , बैंक पासबुक या स्टेटमेंट , ड्राइविंग लाइसेंस , इंश्योरेंस पॉलिसी , जरनल पावर ऑफ अटर्नी , बिजली-पानी आदि के बिल की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। किराए के मकान में रहनेवालों को रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट के साथ एक और प्रूफ देना होता है। दूसरे प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड , पासबुक , डीएल आदि की कॉपी दे सकते हैं। आईडी प्रूफ: वोटर आई कार्ड , ड्राइविंग लाइसेंस , पैन कार्ड , आधार कार्ड , फोटो लगी पासबुक। लेटेस्ट फोटो: फोटो पासपोर्ट सेवा केंद्र में ही खींचा जाता है।
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13-01-2013, 03:39 PM | #20 |
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Re: उपयोगी जानकारी
पासपोर्ट केंद्र कहां-कहां हैं
देश में पासपोर्ट बनाने के लिए कुल 114 केंद्र हैं , जिनमें फिलहाल सालाना करीब 60 लाख पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। इनमें 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) और केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय के तहत 37 पासपोर्ट ऑफिस हैं। दिल्ली में पासपोर्ट कागजात के वेरिफिकेशन और फीस जमा कराने के लिए तीन केंद्र बनाए गए हैं 1. पासपोर्ट सेवा केंद्र , हुडको , त्रिकूट- 3, भीकाजी कामा प्लेस , आर. के. पुरम , नई दिल्ली- 110066 2. पासपोर्ट सेवा केंद्र , ग्राउंड ऐंड फर्स्ट फ्लोर , हेराल्ड हाउस , 5 ए , बहादुर शाह जफर मार्ग , नई दिल्ली-110002 3. पासपोर्ट सेवा केंद्र , अग्रवाल ऑटो मॉल , प्लॉट नं. 2, डिस्ट्रिक्ट सेंटर शालीमार प्लेस , आउटर रिंग रोड , नई दिल्ली-110088 टाइमिंग: सोमवार से शुक्रवार , सुबह 9:30 से शाम 4:30 बजे तक , लंच: दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक नोट: इन सभी सेंटरों पर एटीएम की सुविधा भी है। ऐसे होता है पीएसके में काम पहला काउंटर : पासपोर्ट सेवा केंद्र में पहला काउंटर कस्टमर सर्विस एग्जेक्युटिव (सीएसई) का होगा। यहां आपको पासपोर्ट की किस्म के हिसाब से फीस जमा करने के बाद उसकी रसीद मिलेगी। आपके कागजात की स्कैनिंग होगी , आपके फोटो खींचे जाएंगे , फिंगर प्रिंट लिए जाएंगे और इसी के साथ सीएसई का काम खत्म। दूसरा काउंटर : सीएसई से अगला काउंटर वीओ का है। वीओ सरकारी अफसर है। वह आपके फॉर्म की जांच करेगा। कागजात का वेरिफिकेशन करेगा। ऑरिजनल कागजात देखेगा। वेरिफिकेशन सही है , तो आप अगले काउंटर पर जाएंगे। तीसरा काउंटर : यह ग्रांटिंग ऑफिसर (जीओ) का काउंटर है। जीओ जांच करते हैं कि क्या आपने पहले भी कभी अप्लाई किया था , क्या पहले की ऐप्लिकेशन और मौजूदा ऐप्लिकेशन में दी गई जानकारी में कोई फर्क है , फॉर्म में और कोई गलती तो नहीं है आदि। संतुष्ट होने पर जीओ आपकी ऐप्लिकेशन को मंजूरी दे देगा। इस मंजूरी के बाद आपका आवेदन पुलिस क्लियरेंस के लिए भेज दिया जाएगा। नाम या पता गलत हो तो... तैयार पासपोर्ट में अगर आपका नाम या पता पासपोर्ट सेवा केंद्र की गलती से सही नहीं छपा है तो फौरन संबंधित पासपोर्ट सेवा केंद्र में शिकायत करें। वे गलती सुधार कर पासपोर्ट जारी करेंगे। इसके लिए अलग से कोई फीस नहीं देनी होगी। एनसीआर में कहां-कहां बनता है पासपोर्ट गाजियाबाद कहां है पासपोर्ट सेवा केंद्र पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) , ब्लॉक-ए ग्राउंड फ्लोर , पैसिफिक बिजनेस पार्क , प्लॉट नंबर 37/1 , साइट 4 , साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया , गाजियाबाद-201010 टाइमिंग: सोमवार से शुक्रवार , सुबह 10 से शाम 5 बजे तक , लंच : दोपहर 1:30 से 2 बजे तक कहां करें शिकायत: 0120-272-1876/779 कई जिलों के बनते हैं पासपोर्ट: यहां पर 13 जिलों के पासपोर्ट बनाए जाते हैं। अलीगढ़ , आगरा , बागपत , बुलंदशहर , गौतमबुद्धनगर , गाजियाबाद , हाथरस , मथुरा , मेरठ , मुजफ्फरनगर , सहारनपुर , हापुड़ , शामली (प्रबुद्धनगर) जिलों के नागरिकों के पासपोर्ट पीएसके से बनाए जाते हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोई पासपोर्ट ऑफिस नहीं है , इसलिए यहां के लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वेरिफिकेशन आदि के लिए गाजियाबाद पासपोर्ट सेवा केंद्र (पता लेफ्ट में) जाना होता है। कहां करें शिकायत पासपोर्ट समय पर नहीं मिलने पर गाजियाबाद में पासपोर्ट ऑफिसर से शिकायत की जा सकती है। समय से वेरिफिकेशन नहीं होने पर एसएसपी ऑफिस में शिकायत की जा सकती है। गुड़गांव और फरीदाबाद हरियाणा में भी सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद गुड़गांव के लोग पासपोर्ट सेवा केंद्र , एमएम टॉवर्स , प्लॉट नं. 8,9 , उद्योग विहार फेज-4 , ओल्ड दिल्ली रोड , गुड़गांव -122002 में जाकर औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं। टाइमिंग: सोमवार से शुक्रवार , सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक , लंच: दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक , छुट्टी : शनिवार और रविवार। फरीदाबाद के अलावा सोनीपत , रोहतक , झज्जर , रेवाड़ी , महेंद्रगढ़ , गुड़गांव , पलवल और नूह जिले के लोगों के पासपोर्ट संबंधी काम दिल्ली के 3 केंद्रों में भी करा सकते हैं। टाइमिंग: सोमवार से शुक्रवार , सुबह 9 से शाम 4 बजे तक।
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