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Old 11-01-2013, 09:23 PM   #21351
Dark Saint Alaick
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आईटी कानून से अभिव्यक्ति की आजादी प्रभावित नहीं होती
केन्द्र का उच्चतम न्यायालय में जवाब

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून की विवादास्पद धारा 66-ए से किसी भी प्रकार से अभिव्यक्ति की आजादी प्रभावित नहीं होती है और ‘चुनिन्दा अधिकारियों की अक्खड़ कार्यशैली का मतलब यह नहीं है कि कानून की नजर में यह प्रावधान खराब है।’’ सूचना प्रौद्योगिकी कानून के इसी प्रावधान के तहत महाराष्ट्र की दो लड़कियों को फेसबुक पर टिप्पणी लिखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने इन लड़कियों की गिरफ्तारी के प्रकरण में महाराष्ट्र सरकार से भी जवाब तलब किया था। राज्य सरकार ने शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के अंतिम संस्कार के दिन मुंबई बंद के संबंध में फेसबुक पर टिप्पणी करने के मामले में ठाणे की दो लड़कियों को गिरफ्तार करने को ‘अनावश्यक’ और ‘जल्दबाजी‘ में की गयी कार्रवाई करार देते हुये कहा कि इसे ‘न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।’ राज्य सरकार ने कहा, ‘अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और 41-ए के तहत तत्काल गिरफ्तारी जरूरी नहीं थी। आरोपियों को जल्दबाजी में गिरफ्तार किया गया जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही यह विद्वेषपूर्ण मंशा से की गयी कार्रवाई भी नहीं थी।’ संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने हलफनामे में सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66-ए का बचाव किया है। इसी धारा के तहत ठाणे की पुलिस ने पालघर से दो लड़कियों को गिरफ्तार किया था। केन्द्र सरकार ने हलफनामे में कहा है, ‘चुनिन्दा प्राधिकारियों द्वारा अक्खड़ तरीके से कथित कार्रवाई के कारण ही धारा 66-ए को कानून की नजर में गलत प्रावधान नहीं माना जा सकता है।’ हलफनामे के अनुसार यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 (1) में प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर अंकुश नहीं लगाता है क्योंकि यह मुकम्मल स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है बल्कि तर्कसंगत प्रतिबंध लगाता है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा, इन परिस्थितियों में राज्य सरकार ने दो लड़कियों शाहीन ढाडा और रीनू श्रीनिवासन की गिरफ्तारी के मामले को गंभीरता से लिया है। ये गिरफ्तारी पूरी तरह से अनावश्यक थी। राज्य सरकार के अनुसार ऐसी घटनाओं से लोगों के मानस पर पड़ने वाले प्रभाव से वह अवगत है और इसी वजह से इस मामले में उसने कड़ी कार्रवाई की है। शीर्ष अदालत ने गत वर्ष 30 नवंबर को सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66-ए में संशोधन और इसके दुरुपयोग के मामले में केन्द्र सरकार से जवाब तलब किया था। न्यायालय ने दो लड़कियों की गिरफ्तारी के मामले में महाराष्ट्र सरकार से भी स्पष्टीकरण मांगा था। धारा 66-ए के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर या संचार उपकरण के जरिये ऐसी सूचना प्रेषित करता है जो अत्यधिक आपत्तिजनक या भयभीत करने वाली हो तो उसे तीन साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि इन लड़कियों के मामले में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करने के पुलिस महानिदेशक के निर्देश के बावजूद उन्हें गिरफ्तार करने के मामले में ठाणे के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) रवीन्द्र पी सेनगांवकर को निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय उन्हीं के स्तर पर लिया गया था और बाद में इसकी जिम्मेदारी कनिष्ठ अधिकारियों पर डालने को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हलफनामे में कहा गया है कि जांच अधिकारी इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66-ए के तहत कोई मामला नहीं बनता था। हलफनामे के अनुसार पुलिस अधीक्षक के मामले में आरोप पत्र का प्रारूप राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिये भेजा गया है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि पुलिस ने गिरफ्तार लड़की शाहीन के चाचा के घर पर तोड़फोड़ और हंगामा करने के आरोप में 30 शिवसैनिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के हलफनामे में कहा गया है कि केन्द्र सरकार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की अनुमति के बगैर इस कानून की धारा 66-ए के तहत गिरफ्तारी नहीं करने के बारे में परामर्श जारी किया है। इस कदम से भविष्य में किसी व्यक्ति की अनावश्यक गिरफ्तारी की संभावना खत्म हो जायेगी। मंत्रालय ने देश में इंटरेनेट उपभोक्ताओं का विवरण और इसके दुरुपयोग के खतरे के बारे में भी न्यायालय को अवगत कराया है। मंत्रालय के अनुसार देश में हाल में सूचना प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के, विशेषकर सोशल मीडिया साइट्स पर, मामले सामने आये हैं जबकि ईमेल के जरिये, सोशल मीडिया साइट्स पर कुछ घटनाओं से संबंधित तस्वीरों को बदले हुये स्वरूप में संदेशों के साथ चस्पा करने की घटनायें सामने आयी हैं। केन्द्र सरकार ने सुझाव दिया है कि न्यायालय पुलिस, न्यायिक अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं को सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66-ए के प्रभावी तरीके से अमल के लिये ‘दिशा निर्देश जारी कर’ सकता है। हलफनामे में कहा गया है कि सभी राज्य सरकारों को भेजे गये परामर्श में आगाह किया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी के कथित दुरुपयोग के मामलों से निबटते समय समुचित एहतियात बरतनी चाहिए । हलफनामे के अनुसार हाल ही में कुछ ऐसी घटनाओं का पता चला है जिसमें चुनिन्दा सामग्री पोस्ट करने या लिखे जाने को पुलिस ने हानिकारक मानते हुये कुछ व्यक्तियों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66-ए और भारतीय दंड संहिता की दूसरी धाराओं के तहत कार्रवाई की थी। हलफनामे में कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और इस वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रकट किये गये थे। पालघर घटना को लेकर दायर याचिका पर न्यायालय ने दिल्ली, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी सरकार से भी जवाब तलब किये थे जहां धारा 66-ए के तहत एक प्रोफेसर और उद्यमी को गिरफ्तार किया गया था।
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Old 12-01-2013, 12:51 AM   #21352
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Originally Posted by dark saint alaick View Post
स्थिति स्पष्ट करने के लिए धन्यवाद, अक्षजी। यह मेरा नहीं आयकर विभाग का आरोप है और खबर एजेंसी की है। मैं भी आपकी तरह बिगबी का बहुत सम्मान करता हूं और आपके द्वारा यह सारी प्रक्रिया स्पष्ट करने से मुझे बहुत खुशी हुई है। धन्यवाद।
मैने भी अपनी पोस्ट मे ही ये स्पष्ट रूप से कह दिया था कि ये खबर जरूर किसी दूसरे स्थान से ली गयी होगी..और ये भी कहा था कि रिपोर्टिंग का स्तर बहुत ही खराब है..

मै अक्सर ही फायनेंसियल रेपोर्टिंग का स्तर बहुत ही निम्न स्तर का पाता हू तो सोचता हू कि इस बार की क्या गारंटी है कि बाकी रिपोर्टिंग के साथ ये नहीं हो रहा होगा...??

धन्यवाद...!!
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Old 12-01-2013, 03:35 PM   #21353
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सामूहिक बलात्कार मामला, लड़की के भाइयों का शिक्षा खर्च उठाएगी उप्र सरकार

बलिया। दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की शिकार लड़की के दोनों भाइयों की शिक्षा का पूरा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी। साथ ही पूरे देश को झकझोर गयी पीड़िता की स्मृति संजोने के लिये उसके पैतृक गांव मेड़वार कलां का चहुंमुखी विकास होगा। जिलाधिकारी ए. बी. राजमौलि ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देशों के मुताबिक दिल्ली सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई लड़की के दोनों भाइयों की शिक्षा से लेकर नौकरी के आवेदन तक का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मेड़वार कलां गांव का विकास भी तेजी से किया जाएगा। लोहिया समग्र ग्राम के रूप में चयनित इस गांव में 27 बिन्दुओं से सम्बन्धित विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जाएंगे। राजमौलि ने बताया कि मेड़वार कलां में सभी सड़कों का फिर से निर्माण होगा। साथ ही निर्बल वर्ग को आवास आवंटित किया जाएगा और पात्र लोगों को छात्रवृत्ति तथा पेंशन दी जाएगी।
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Old 12-01-2013, 03:36 PM   #21354
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आठ साल की बच्ची से बलात्कार

बाराबंकी। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के सतरिख क्षेत्र में आठ साल की बच्ची से बलात्कार का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि रसूलपुर गांव की निवासी आठ साल की बच्ची को संजय नामक उसका रिश्तेदार बहला-फुसलाकर एक खेत में ले गया और वहां उससे दुराचार किया। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर लड़की के परिजनों ने उसकी तलाश की तो वह एक खेत में बेहोश पड़ी मिली। होश में आने पर बच्ची ने आपबीती सुनाई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है।
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Old 12-01-2013, 03:36 PM   #21355
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बलात्कार के दोषी का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त

भोपाल। ग्वालियर में एक स्कूली छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में अदालत से सजा प्राप्त जहां एक व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है, वहीं दो को लाइसेंस बनवाने के लिये अयोग्य घोषित कर दिया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार बलात्कार के मामले में सजा प्राप्त विशंभर गुर्जर का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है और उसके दो अन्य साथियों राकेश सिंह एवं निरंजन गुर्जर को लाइसेंस बनवाने के लिये अयोग्य घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एक पैरामेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद घोषणा की थी कि प्रदेश में न केवल बलात्कार के आरोपयिों के ड्राइविंग लायसेंस निरस्त किये जायेंगे, बल्कि उन्हें सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकेगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद मध्यप्रदेश में इस तरह की कार्यवाही पहली बार की गयी है। उल्लेखनीय है कि ग्वालियर की एक अदालत ने तीनों आरोपियों को छात्रा से दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए इसी सप्ताह सजा सुनायी थी।
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Old 12-01-2013, 03:37 PM   #21356
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बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

बालाघाट (म.प्र.)। बालाघाट की एक अदालत ने पिछले दिनों एक पैरामेडिकल छात्रा से परसवाडा में भाजपा विधायक कार्यालय में किये गये बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद गुप्त ने आरोपी शिरीष अवधिया की जमानत याचिका को कल खारिज कर दिया। मामले के अनुसार स्थानीय अस्पताल में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत शिरीष अवधिया जबलपुर से पैरामेडिकल का कोर्स कर लौटी छात्रा को अस्पताल में प्रशिक्षण के दौरान नौकरी की जानकारी देने के बहाने विधायक कार्यालय में ले गया और फिर उससे बलात्कर किया।
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Old 12-01-2013, 03:37 PM   #21357
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बलात्कार पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश की

चंडीगढ। हरियाणा के सोनीपत जिले में एक 17 वर्षीय दलित लड़की ने आत्मदाह की कोशिश की। इस लड़की के साथ कथित तौर पर उसके पड़ोसी ने पांच दिन पहले बलात्कार किया था। पुलिस से आज मिली जानकारी के अनुसार इस लड़की ने कल उस वक्त खुद पर मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा ली, जब उनके माता-पिता जिले के खरखौडा शहर स्थित घर में मौजूद नहीं थे। लड़की को रोहतक के पीजीआईएमएस में भर्ती कराया गया है और चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर बतायी है। सोनीपत के पुलिस अधीक्षक अनिल नेहरा ने फोन पर बताया, ‘लड़की की हालत गंभीर है।’ उन्होंने कहा कि लड़की ने कल मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये बयान में आरोप लगाया कि उसके पड़ोसी राकेश ने पांच दिन पहले उसका बलात्कार किया। अनिल ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है।
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सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

मुजफ्फर नगर। एक लड़की से सामूहिक बलात्कार के मामले में गिरफ्तार सात आरोपियों में से पांच को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विश्वनाथ ने इस संबंध में कल शाम आदेश जारी किए। पुलिस फरार दो अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। सात युवकों ने 15 साल की लड़की को नौ जनवरी को अगवा कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश किया गया। दंड प्रक्रिया की धारा 164 के तहत उनके बयानों को रिकार्ड किया गया। इसबीच पुलिस उपाधीक्षक संजीवे वाजपेयी ने संवाददाताओं को आज यहां बताया कि अगले कुछ दिनों में इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा।
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दुष्कर्म मामले में सिपाही निलंबित

गाजियाबाद। सुभाष नगर सिहानी में दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या के मामले में हुए बवाल के बाद सिहानी चुंगी पर तैनात सिपाही जमुना प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है । पुलिस अधीक्षक (नगर) शिवशंकर यादव ने बताया कि बच्ची के परिजनों ने चौकी पहुंचकर जमुना प्रसाद को सूचना दी थी, लेकिन उसने यह सूचना न तो चौकी प्रभारी को दी और न ही वरिष्ठ अधिकारियों को। उन्होंने बताया कि पूरे प्रकरण में उसकी लापरवाही सामने आई है।
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... और पंजाब में मचती है लोहड़ी की धूम

नई दिल्ली। लोहड़ी की धूम देखनी हो तो गेहूं उत्पादन में देश में खास स्थान रखने वाले पंजाब से बेहतर भला और कौन सा राज्य हो सकता है। अच्छी फसल होने की खुशी में ढोल नगाड़ों पर झूमते पुरूष और रंग बिरंगे दुपट्टे लहराते हुए गिद्दा करती महिलाएं भारत की सांस्कृतिक विविधता में चार चांद लगा देती हैं। कभी पंजाब के अहलू गांव में रहने वाले सरदार तरसेम सिंह अब अपने बेटे के साथ दिल्ली में रहते हैं। लेकिन लोहड़ी का पर्व उन्हें यादों में उनके गांव ले जाता है। वह कहते हैं ‘गेहूं की फसल अक्तूबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक पक कर तैयार हो जाती है। लेकिन जनवरी में संकेत मिल जाता है कि फसल अच्छी हो रही है या नहीं। अच्छी फसल का संकेत मिल जाए तो किसानों के लिए इससे बड़ा जश्न और कोई नहीं होता। यह खुशी वह लोहड़ी में जाहिर करते हैं।’ उन्होंने कहा ‘इस पर्व के दौरान किसान यह कह कर सूर्य भगवान का आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी गर्मी से अच्छी फसल हुई। इसीलिए इस पर्व का संबंध सूर्य से माना जाता है। लोहड़ी जाड़े की विदाई का भी संकेत होता है। माना जाता है कि लोहड़ी के अगले दिन से सूर्य मकर राशि यानी उत्तरी गोलार्द्ध में प्रवेश करता है। सूर्य की यह अवस्था 14 जनवरी से 14 जुलाई तक रहती है और इसे उत्तरायण कहा जाता है।’ नशामुक्ति अभियान चलाने वाले एक गैर सरकारी संगठन से जुड़ी दलजीत कौर ने कहा ‘पंजाब में इस दिन बच्चे सुबह से ही घरों घर जा कर लकड़ियां मांगते हैं। इस दौरान वह दुल्ला भट्टी के गीत भी गाते हैं। दलजीत ने कहा ‘धारणा है कि सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान पंजाब में दुल्ला भट्टी नामक एक मुस्लिम लुटेरा था जो लूट में मिले धन से गरीबों की मदद करता था। इसीलिए उसे लोग नायक मानते थे। लोहड़ी के लिए लकड़ियां एकत्र करते समय दुल्ला भट्टी की प्रशंसा में ही गीत गाए जाते हैं।’ उन्होंने कहा ‘एकत्र की गई लकड़ियां रात को जलाई जाती हैं और इसके आसपास लोग परिक्रमा करते हैं। इन लकड़ियों के नीचे गोबर से बनी लोहड़ी की प्रतिमा रखी जाती है। एक तरह से यह भरपूर फसल और समृद्धि के लिए अग्नि की पूजा होती है।’ सरदर तरसेम सिंह कहते हैं ‘परिक्रमा के दौरान लोग आग में तिल और सूखा गन्ना डालते हैं। परिवार के छोटे सदस्य बड़ों के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। नवविवाहित जोड़ों और नवजात शिशु के लिए इस पर्व को अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन मायके और ससुराल दोनों जगहों से उपहार मिलते हैं। नवजात शिशु को बुजुर्ग कंघा भेंट करते हैं। इस सौभाग्यसूचक माना जाता है। यह नजारा शहरों में कहां देखने मिलता है।’ लोहड़ी पर पूजा के बाद गजक, गुड़, मूंगफली, फुलियां, पॉपकॉर्न का प्रसाद चढाया जाता है। इस दिन मक्की की रोटी और सरसों का साग बनाने की परंपरा है। चंद्रमा आधारित कैलेंडर का आखिरी महीना मारगजी लोहड़ी के दिन समाप्त हो जाता है। पहले यह पर्व केवल उत्तर भारत में मनाया जाता था लेकिन अब पूरे देश में इसकी धूम मचती है। हां, अलग अलग प्रदेशों में इसके नाम अलग अलग होते हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल, असम में बीहू, आंध्र प्रदेश में भोगी तथा कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश में इसे संक्रान्ति कहा जाता है।
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