23-02-2013, 12:43 AM | #24411 |
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की कोशिश के आरोप में दो गिरफ्तार हैदराबाद। शहर में एक लड़की के अपहरण और उससे छेड़छाड़ की कोशिश के आरोप में एक तिपहिया चालक सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है । साइबराबाद पुलिस आयुक्त द्वारका तिरुमाला राव ने बताया कि तिपहिया चालक ए. जंगैया और उसके साथी बितिन कुमार को एक जंक्शन पर लगे कैमरे के वीडियो फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया । उन्होंने कहा कि बिट्स, पिलानी से इंजीनियरिंग में स्नातक 22 वर्षीय यह लड़की मंगलवार की शाम आटो से जा रही थी। एक व्यक्ति ने उससे कथित तौर पर छेड़छाड़ की कोशिश की, जिसके बाद वह चलते आटो से कूद गई थी। आयुक्त ने बताया कि कॉल मिलने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और टीमें गठित कर दीं । मामला 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया गया । सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की 19 फरवरी को शाम करीब सात बजकर 45 मिनट पर अमीरपेट के लिए एक आटो में बैठी थी । पुलिस ने बताया कि आटो में बैठे चार अन्य यात्रियों में से तीन अपने गंतव्यों पर उतर गए, जबकि एक सहयात्री आटो में ही रह गया। जब आटो गचिबावली के नजदीक पहुंचा, तो इस व्यक्ति ने लड़की का हाथ पकड़ने की कोशिश की और तिपहिया चालक ने अमीरपेट जाने की बजाय आटो दूसरी दिशा में मोड़ दिया । इस पर लड़की खतरा भांप आटो से कूद गई और अपने मित्र को एसएमएस भेजा जिसने पुलिस को सूचना दी । गचिबावली के नजदीक सड़क पर पड़ी लड़की को एक राहगीर ने नजदीक के अस्पताल पहुंचाया । इस राहगीर ने भी पुलिस को सूचना दी । लड़की के सिर में चोटें आई हैं और उसका यहां के एक कॉरपोरेट अस्पताल में इलाज चल रहा है ।
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23-02-2013, 12:44 AM | #24412 |
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‘द मदर’ की 135 वीं जयंती मनाई गई
पुडुचेरी। पुडुचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम में ‘द मदर’ की 135वीं जयंती मनाने के लिए देशभर से लोग यहां इकट्ठा हुए और प्रार्थना की। बाद में लोगों ने द मदर और उनके आध्यात्मिक गुरू श्री अरबिंदो की समाधि के पास बड़ी संख्या में एकत्रित होकर ध्यान किया। आश्रम के सूत्रों ने बताया कि यह लोग उन कमरों में भी गए जहां श्री अरबिंदो और मदर रहते थे। इस आश्रम की स्थापना 1926 में की गई थी। श्रीअरबिंदो का देहांत वर्ष 1950 में हुआ था जबकि मदर ने वर्ष 1973 में अपनी आखिरी सांसें ली थीं। मदर (मीरा अलफासा) ने वर्ष 1952 में अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर आफ एजुकेशन और वर्ष 1968 में पुडुचेरी से करीब दस किलोमीटर दूर इंटरनेशनल टाउनशिप आफ आरविले की स्थापना की थी।
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23-02-2013, 12:44 AM | #24413 |
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ओड़िशा के मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन के लिए लावारिस शवों का होगा इस्तेमाल
भुवनेश्वर। ओड़िशा के मेडिकल कॉलेजों और शोध संस्थानों में दान किये गए शवों के अलावा अब लावारिस शवों का भी इस्तेमाल शरीर रचना के अध्ययन में किया जाएगा। ओड़िशा विधानसभा द्वारा कल ओड़िशा शरीर रचना अध्ययन (संशोधन) विधेयक 2012 को पारित किये जाने के बाद यह कानूनन संभव हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राउत ने कहा है, ‘इस विधेयक के लिए सदन की मंजूरी की जरूरत थी क्योंकि मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए शवों की व्यवस्था करने में परेशानी का सामना कर रहे थे।’ मंत्री ने बताया कि शवों को प्राप्त करने में हो रही परेशानी से शरीर रचना का अध्ययन प्रभावित हो रहा था। उन्होंने बताया कि राज्य में तीन सरकारी मेडिकल कॉलेज के अलावा फिलहाल चार निजी मेडिकल कॉलेज हैं। विधानसभा ने एक अन्य विधेयक पारित कर 15 साल से अस्थायी तौर पर काम कर रही 326 स्टाफ नर्सों की सेवा नियमित किये जाने का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया।
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23-02-2013, 12:45 AM | #24414 |
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दुराचार के दोषी को नौ दिन में सजा
देहरादून। उधमसिंह नगर की एक जिला अदालत ने एक बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के एक मामले में आरोप तय होने के मात्र नौ दिन के भीतर फैसला सुनाते हुए दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी । पुलिस सूत्रों ने बताया कि उधमसिंह नगर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदेव सिंह ने कल अशफाक उर्फ इश्तियाक को एक पांच वर्षीया बालिका के साथ दुराचार करने का दोषी ठहराते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई । न्यायाधीश ने अशफाक पर दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया । जुर्माना अदा न न किये जाने की स्थिति में उसे एक वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी । गौरतलब है कि मामले में अशफाक के खिलाफ गत 11 फरवरी को आरोप तय हुए थे और 13 फरवरी से गवाही शुरू हुई । मामला जिले के काशीपुर इलाके का है जहां एक पांच वर्षीय बच्ची घर के बाहर से खेलते-खेलते अचानक गायब हो गयी । तलाश करने पर ग्रामीणों को अशफाक एक खेत में बच्ची के साथ दुराचार करता मिला जिसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया ।
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23-02-2013, 12:45 AM | #24415 |
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पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को फोन, ईमेल की जासूसी करने की शक्तियां मिली
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने देश की खुफिया एजेंसियों को निगरानी करने, फोन टैपिंग करने और ईमेल में सेंध लगा कर जानकारियां जुटाने की असीम शक्तियां देने वाले एक विवादास्पद विधेयक पर हस्ताक्षर कर उसे कानून का रूप दे दिया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि जरदारी ने राष्ट्रपति आवास में ‘निष्पक्ष सुनवाई के लिए जांच विधेयक 2013’ पर हस्ताक्षर किया। देश की निचली सदन नेशनल असेंबली ने 20 दिसंबर को इस विधेयक को पारित किया था और उपरी सदन सीनेट ने इसे एक फरवरी को पारित किया था। एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि विधेयक के उद्देश्यों के मुताबिक यह अपराधों से प्रभावी तरीकों से निपटने एवं उन्हें टालने के लिए आधुनिक तकनीकों और उपकरणों के जरिए साक्ष्य जुटाने के अलावा कानून प्रवर्तन एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों की शक्तियोंं का इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। हालांकि, मानवाधिकार संगठनों ने इस विधेयक की आलोचना की है और इसे निजता और नागरिक स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा करने वाला बताया है। अधिकारियों ने बताया कि यह सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के तहत गुप्त रूप से फोन कॉल सुनने, ईमेल की निगरानी करने और एसएमस और संचार के अन्य माध्यमों से जानकारियां जुटाने की शक्तियां प्रदान करेगा। विधि मंत्री फारूक नायक ने कहा कि नये कानून के लागू हो जाने से सभी कानून प्रवर्तन एवं खुफिया एजेंसियां साक्ष्य जुटाने के लिए एकल विधिक प्रणाली से संचालित होंगी। ये साक्ष्य अदालत में स्वीकार्य होंगे। नेशनल असेंबली में इस विषय पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ ने सदन को भरोसा दिलाया था कि यह कानून आम नागरिकों को लक्षित नहीं है।
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23-02-2013, 12:46 AM | #24416 |
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पाकिस्तान में हवाई हमले में 29 आतंकवादी मारे गए
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अशांत कबायली इलाके में लड़ाकू विमानों से किये गए हमले में 29 आतंकवादी मारे गए हैं और उनके कई ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानकारी दी। औरकजई और खैबर कबायली क्षेत्रों में कल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर इस हवाई हमले को अंजाम दिया गया। औरकजई एजेंसी के आरगंजु, सापरसोक और तनबोह में हमले किये गए। सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से टीवी चैनलों ने बताया कि वहां नौ आतंकवादी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। इलाके में तीन आतंकवादी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिये गए। लड़ाकू विमानों ने खैबर एजेंसी के दावथोई इलाके में आतंकवादी ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां 20 आतंकवादी मारे गए। उनमें एक कमांडर भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि इस इलाके में आतंकवादियों के चार ठिकाने नष्ट कर दिये गए।
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23-02-2013, 12:46 AM | #24417 |
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चीन के वैज्ञानिक ने भारत में चावल उत्पादन के मामले में विश्व रिकार्ड पर सवाल उठाये
बीजिंग। चीन के प्रख्यात वैज्ञानिक और हाइब्रिड चावल के जनक ने भारत के एक किसान द्वारा रिकार्ड प्रति हेक्टेयर 22.4 टन चावल उत्पादन को लेकर सवाल उठाया है और आंकड़े को फर्जी बताया है। उस किसान ने चावल उत्पादन के मामले में उन्हीं का रिकार्ड तोड़ा है जिसे वह पचा नहीं पा रहे हैं। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मोर्निंग पोस्ट ने वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग के हवाले से कहा कि यह 120 प्रतिशत फर्जी है। लोंगपिंग ने 2011 में रिकार्ड 19.4 टन प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन किया था। युआन ने कहा, ‘मैंने जो सघन खेती की प्रणाली (इंटेशिफिकेशन मेथड) पेश की थी उससे कम उत्पादन वाले खेतों में पैदावार 10 से 15 प्रतिशत तक बढायी जा सकती है लेकिन यह उन खेतों में संभव नहीं है जहां सापेक्षिक रूप से उत्पादन पहले से ही ज्यादा हो रहा है।’ समाचार पत्र के अनुसार युआन ने चाइना न्यूज सर्विस से कहा, ‘भारतीय किसान ने कहा है कि पिछले साल अधिक बारिश हुई तथा सूर्य की रोशनी कम रही। लेकिन अत्यधिक उत्पादन सूर्य की पर्याप्त कृपा के बिना संभव नहीं है।’ युआन ब्रिटेन के एक समाचारपत्र में प्रकाशित भारतीय किसान सुमंत कुमार की सफलता के बारे में प्रतिक्रिया दे रहे थे। अखबार में बिहार के नालंदा के युवा किसान की उपलब्धियों को बताया गया है। कुमार ने पिछले साल ‘सिस्टम आफ राइस इंटेसिफिकेशन’ (एसआरआई) नाम की तकनीक का उपयोग चावल उत्पादन के मामले में रिकार्ड बनाया था।
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23-02-2013, 12:48 AM | #24418 |
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माल्या को बेंगलूर की अदालत का सम्मन
बेंगलूर। बेंगलूर की विशेष अदालत (आपराधिक अपराध) ने आयक विभाग के एक आपराधिक मामले में किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमुख विजय माल्या को सम्मन जारी किए हैं। यह मामला कंपनी कर्मचारियों के वेतन के स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को सरकार के पास जमा नहीं कराने से जुड़ा है। आरोप हैं कि कंपनी ने 2009-10 के दौरान टीडीएस मद में काटे गये 74.94 करोड़ रुपये जमा नहीं कराए। इसके अलावा समय सीमा पर कदम नहीं उठाने पर 23.70 करोड़ रुपये का ब्याज भी है। यह मामला आयकर कानून की धारा 276बी तथा 278बी के तहत दर्ज किया गया है। धारा 276बी के तहत कम से कम तीन महीने और अधिकतम सात साल को कठोर कारावास तथा जुर्माना हो सकता है। अदालती सम्मन को संकट से जूझ रहे माल्या के लिए नयी परेशानी के रूप में देखा जा रहा है। कंपनी को 31 दिसंबर 2012 को समाप्त तीसरी तिमाही में 755.17 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। आयकर विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को कंपनी तथा माल्या के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था कि वित्त वर्ष 2009-10 के लिए टीडीएस जमा नहीं कराया। मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होनी है।
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अयोध्या में राम मंदिर निर्माण तक जारी रहेगा आंदोलन : विहिप
भोपाल। विश्व हिन्दू परिषद के मध्यभारत क्षेत्र के सचिव राजेश तिवारी ने यहां कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने तक आंदोलन जारी रहेगा। तिवारी ने यहां संवाददाताओं के प्रश्नों के उत्तर में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग उस समय से शुरु हुई थी जब बाबर ने वहां मस्जिद का निर्माण कराया था। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि वहां राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता। तिवारी ने कहा कि इस आंदोलन का देश में होने वाले चुनावों से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यह आंदोलन वर्ष 1980 में भाजपा के गठन से पहले से जारी है। विहिप के केन्द्रीय मार्गदर्शक मंडल की छह फरवरी को इलाहबाद में हुई बैठक में पारित प्रस्तावों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि श्रीराम जन्म भूमि के संबंध में पारित प्रस्ताव में प्रत्येक हिन्दू परिवार का आह्वान किया गया है कि देश भर में आगामी 11 अप्रैल से 13 मई तक विजय महामंत्र श्रीराम जय राम जय जय राम का जाप किया जाये। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान श्रीराम मंदिर के अलावा गाय संरक्षण, महिला सुरक्षा तथा तथाकथित भगवा आतंकवाद को लेकर भी प्रस्ताव पारित किये गये।
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23-02-2013, 12:50 AM | #24420 |
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पाकिस्तानी अदालत 84 साल पुराने मामले को दोबारा खोले जाने की याचिका पर कर रही सुनवाई
लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने ईश निंदा को लेकर एक हिंदू लेखक की हत्या के मामले में सुनाई गई ‘मौत की सजा’ के 84 साल पुराने एक मामले को दोबारा खोले जाने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि यह पुराना मामला ब्रिटिश शासन के समय का है, जब एक अदालत ने राज पाल नाम के एक हिंदू लेखक की हत्या के आरोप में गाजी इलामुद्दीन को मौत की सजा सुनाई थी। लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदीयाल ने याचिकाकर्ता के वकील की कल दलीलें सुनी और इस मामले की सुनवाई 14 मार्च तक के लिए टाल दी। पैगंबर मुहम्मद की निंदा करने को लेकर इलामुद्दीन ने कथित तौर पर राज पाल की हत्या कर दी थी और इस आरोप में उसे 1929 में लाहौर उच्च न्यायालय के ब्रिटिश न्यायाधीश ने मौत की सजा सुनाई थी। ‘सेव द जुडिशियरी कमिटी’ के इम्तियाज रशीद कुरैशी ने इस मामले को दोबारा खोले जाने की याचिका दायर की थी। कुरैशी के वकील फारूक हसन ने दलील दी कि राज पाल ने अपनी पुस्तक में ईशनिंदा करने वाली बातें लिखी थी। कुरैशी ने इलामुद्दीन को राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किये जाने के लिए अदालत से अधिकारियों को निर्देश देने का भी अनुरोध किया।
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