21-09-2013, 06:41 AM | #33161 |
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नई दिल्ली। मुजफ्फर नगर दंगों पर स्टिंग आपरेशन का हवाला देते हुए भाजपा ने कहा कि अब बिला शुब्हा यह साबित हो गया है कि उत्तरप्रदेश की सपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री हिंसा को भड़काने के जिम्मेदार हैं और दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यहां कहा, ‘‘मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में एक समाचार चैनल का रहस्योदघाटन एक लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर, संवेदनशील और चिंता की बात है। अब यह बिना संदेह के साबित हो गया है कि दंगे के पीछे कौन थे। सपा सरकार पूरी तरह घटनाओें में शामिल थी और सारा मामला राजनीति से प्रेरित था।’’ एक समाचार चैनल द्वारा कल प्रसारित स्टिंग आपरेशन में दिखाया गया है कि कुछ पुलिस कर्मी सपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री आजम खान के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने शुरूआती हिंसा में शामिल सात लोगों को रिहा करने को कहा। इन लोगों के रिहा होने की प्रतिक्रिया में हिंसा और फैली। त्रिवेदी ने कहा, भाजपा मांग करती है कि संप्रग सरकार सपा सरकार के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करे। सरकार में किसी का चाहे जो रूतबा हो, उसके विरूद्ध प्रभावकारी कानूनी कार्रवाई की जाए। भाजपा ने कहा कि केन्द्र द्वारा अभी तक राज्य सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना दर्शाता है कि कांग्रेस और सपा की मिलीभगत है।
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21-09-2013, 06:42 AM | #33162 |
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16 दिसंबर गैंगरेप के दोषियों को जेल में पढाई जारी रखने की अनुमति मिली
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोलह दिसंबर सामूहिक बलात्कार मामले में फांसी की सजा पाने वाले चार में से दो दोषियों को तिहाड़ जेल में अपनी पढाई जारी रखने की अनुमति दे दी। इन दोनों दोषियों ने अदालत से कहा था कि शिक्षा का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है। लूटपाट के एक अन्य मामले में विनय शर्मा और अक्षय सिंह ठाकुर के अलावा मुकेश और पवन गुप्ता भी आरोपी हैं। विनय और अक्षय ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दया प्रकाश के सामने याचिका दायर करके कहा था कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली सुविधा के अनुसार जेल में पढाई जारी रखना चाहते हैं। विनय और अक्षय की ओर से पेश अधिवक्ता एपी सिंह ने अदालत से कहा कि विनय सामूहिक बलात्कार मामले में गिरफ्तारी से पहले डीयू से बीए प्रथम वर्ष की पढाई कर रहा था और वह अपने एक प्रश्नपत्र में उपस्थित नहीं हो सका। अक्षय के बारे में उन्होंने कहा कि उनका यह मुवक्किल भी जेल में पढाई जारी रखना चाहता है। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान और उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी आरोपी या दोषी का मौलिक अधिकार है। अदालत ने सिंह की इस याचिका को अनुमति दे दी। कार्यवाही के दौरान, विनय ने अदालत में दावा किया कि उसे जेल में अन्य कैदियों से धमकी मिल रही है कि उन पर ब्लेड से हमला होगा। उनके वकील ने कहा कि उनके मुवक्किलों को कैदियों से धमकी मिल रही है और अदालत को उनकी उचित सुरक्षा के लिए अधिकारियों को निर्देश देने चाहिए। अदालत ने जेल अधिकारियों को उन्हें अलग कोठरी में रखने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान आज अदालत ने लूटपाट मामले में अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों के बयान भी दर्ज किये।
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21-09-2013, 06:43 AM | #33163 |
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एशिया-प्रशांत हथियारों की होड़ का स्थल नहीं बनना चाहिए : अमेरिका
नई दिल्ली। भारत की ओर से 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि-5 मिसाइल के परीक्षण के कुछ दिनों के बाद अमेरिका ने कहा कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र हथियारों की होड़ का स्थल नहीं बनना चाहिए। अमेरिका के रक्षा उप मंत्री एश्टन कार्टर ने कहा, ‘‘भारत और चीन की रणनीतिक मिसाइलों के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि दोनों के पास ऐसी मिसाइलों की तकनीकी क्षमता है। अमेरिका यह नहीं मानता कि एशिया प्रशांत हथियारों की होड़ अथवा किसी प्रतिस्पर्धा का स्थल होना चाहिए। यह हममें से किसी के तथा जनता के भी हित में नहीं है।’’ उनसे चीन में लंबी दूरी की मिसाइलों के भंडार और भारत द्वारा अंतर-महाद्वीपीय बैलेस्टिक मिसाइल विकसित करने की क्षमता को व्यक्त किए जाने के बारे में सवाल किया था। भारत ने पिछले दिनों अग्नि-5 का दूसरा परीक्षण किया। उसने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर दो या ढाई साल के भीतर वह 10,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल का निर्माण कर सकता है। कार्टर ने कहा कि यह क्षेत्र लंबे समय से संघर्षमुक्त रहा है और यही कारण है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र ने अतीत में बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास का गवाह बना है। इस क्षेत्र में चीन की आक्रमकता के बारे में पूछे जाने पर कार्टर ने कहा कि अमेरिका क्षेत्रीय विवादों में कोई पक्ष अथवा रूख अख्तियार नहीं करता है, लेकिन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान की पैरोकारी करता है।
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21-09-2013, 06:43 AM | #33164 |
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प. बंगाल के मानवाधिकार आयोग ने आत्मदाह के मामले में पुलिस को जिम्मेदार ठहराया
कोलकाता। बलात्कार पीड़ित एक लड़की को न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत एक युवक के आत्मदाह के लिए कोलकाता के कुछ पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग ने युवक के परिजनों को पांच लाख रपये का मुआवजा दिये जाने की सिफारिश की। आयोग के संयुक्त सचिव सुजॉय कुमार हलधर ने यहां कहा, ‘‘जुटाए गए सबूतों और रिपोर्ट से अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) अशोक कुमार गांगुली ने पाया कि कोलकाता पुलिस के कराया थाने के अधिकारियों का एक धड़ा प्रथमदृष्टया अमीनुल इस्लाम की मौत के लिए जिम्मेदार है जिसने थाने के सामने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली थी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आयोग ने अमीनुल के परिजनों को पांच लाख रपये का मुआवजा देने की सिफारिश की है और राज्य सरकार से दो महीनों के अंदर सिफारिशों पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा है।’’ अमीनुल के परिवार में उसकी मां हैं जिन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामले में पुलिस से अलग किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की गुहार लगाई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि मामले में कोलकाता पुलिस के खुद के जवान जिम्मेदार हैं। हलधर का आरोप है कि 16 वर्षीय बलात्कार पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने के लिए मदद कर रहे अमीनुल का कराया थाने के अधिकारियों ने कथित तौर पर उत्पीड़न किया था और उस पर डकैती का झूठा मामला दर्ज कर दिया।
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21-09-2013, 06:44 AM | #33165 |
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सिख विरोधी दंगे : गवाह का संरक्षण मुहैया कराने का अनुरोध डीएलएसए के पास भेजा
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांगे्रस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार की कथित संलिप्तता वाले 1984 के सिख विरोधी दंगा मामलों के गवाहों को संरक्षण मुहैया कराने के लिये दायर जनहित याचिका दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के पास भेज दी। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग ने याचिकाकर्ता के वकील एच एस फुलका से कहा कि वह 24 सितंबर को डीएलएसए सचिव से संपर्क करें। डीएलएसए सचिव को पूर्व में इस तरह के मामलों से निबटने के लिए इस उच्च न्यायालय ने उस समय तक के लिए नोडल अधिकारी नियुक्ति किया था जब तक इस बारे में नया कानून नहीं बन जाता। सीबीआई ने आज अदालत के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया है कि केवल तीन गवाहों ने खतरे की आशंका जतायी है। जांच एजेंसी की ओर से पेश वकील डी पी सिंह ने कहा कि सीबीआई ने नौ गवाहों संपर्क किया जिनमें से केवल तीन ने खतरे की आशंका जतायी। पीठ ने इससे पहले ‘नवंबर 1984 कार्नेज जस्टिस कमेटी’ की जनहित याचिका पर सीबीआई से स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। इस रिपोर्ट में दिल्ली और पंजाब सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि निचली अदालत में मामले के लंबित रहने तक गवाहों को सुरक्षा मुहैया करायी जाये। सिख विरोधी दंगों के दो मामलों के गवाहोंं की सूची का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय सहित विभिन्न अदालतों द्वारा विभिन्न फैसलों एवं आदेशों में गवाहों को आरोपियों के प्रभाव में नहीं आने देने और उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के दायित्व की ओर ध्यान दिलाये जाने के निर्देशों के बावजूद सरकार इनका पालन करने में नाकाम रही है।
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21-09-2013, 06:45 AM | #33166 |
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क्या गोवा में भटकल बम तैयार करने वाली प्रयोगशाला चलाता था ?
पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने यहां कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गोवा के अंजुना गांव में एक घर से पिछले हफ्ते बम बनाने में काम आने वाले उपकरण जब्त किए हैं जिसमें प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का कथित सह-संस्थापक यासीन भटकल 2011-2012 में रहा था। पार्रिकर ने संवाददाताओं को बताया कि घर की तलाशी के दौरान एनआईए को बम बनाने में काम आने वाले उपकरण मिले। इसके पहले घर के मालिक ने पीटीआई को बताया कि एनआईए ने तेजाब की कुछ बोतलें और अन्य सामान बरामद किए हैं। भटकल अपने सहयोगियों के साथ उस मकान में किराए पर रहा था। भटकल को 28 अगस्त को भारत नेपाल सीमा पर गिरफ्तार किया गया था। भटकल और दो अन्य लोग नवंबर, 2011 से दिसंबर 2012 तक किराये पर रहे थे। बाद में वे घर के मालिक ज्ञानेश्वर चारी को बिना सूचित किए चले गए। चारी ने पीटीआई से कहा, ‘‘ भटकल के जाने के बाद सफाई के दौरान हमने तेजाब की बोतलों को अलग रख दिया था। ’’ पार्रिकर ने स्वीकार किया कि गोवा का इस्तेमाल अपराध को अंजाम देने के बाद छुपने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को अपने घर किराए पर देने में सतर्क रहना चाहिए। पार्रिकर ने कहा कि पहचान प्रमाण लिए जाने चाहिए और जांच के लिए पुलिस के पास भेजे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने गौर किया है कि देश के अन्य हिस्सों से कई वांछित लोग गोवा में छिप कर रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसे अपराधियों को शरण देने में पकड़ा जाता है तो उसे भी मामले में शामिल माना जाएगा। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एनआईए के अधिकारी भटकल को शनिवार रात एक चार्टर्ड विमान से गोवा लेकर आये। उन्होंने अंजुना गांव का दौरा किया जहां भटकल रहता था। वे पणजी के पास झुग्गी बस्ती चिंबेल भी गये और फिर दिल्ली लौट गये। उन्होंने बताया कि एनआईए ने इंदिरानगर चिंबेल बस्ती से पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। एक पुरानी मोटरसाइकिल भी मिली है जिसे भटकल चलाता था और बाद में छोड़कर चला गया। मकान मालिक किरायेदारों को घर देने के लिए पुलिस थाने में जो फॉर्म भरकर जमा करते हैं, उसमें भटकल का नहीं बल्कि किसी और शख्स का नाम था जिसने खुद को पुणे का बताया था। चारी के अनुसार एक व्यक्ति ने घर किराए पर लिया था और भटकल बाद में रहने आया था। उन्होंने बताया कि उन्हें किराये पर घर लेने वाले शख्स का नाम याद नहीं है।
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21-09-2013, 06:46 AM | #33167 |
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बिहार सरकार किसान विरोधी : सुशील मोदी
पटना। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी जिद के कारण सरकार ने डेढ महीने विलंब से सूबे के 33 जिलों को सुखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस संबंध में देर से निर्णय लिए जाने के कारण जहां खेतों में लगी फसलें झुलस गयीं, वहीं सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित होने से किसानों को समय रहते मिलने वाली सुविधा और राहत से उन्हें वंचित होना पडा है। सुशील ने कहा कि पिछले वर्ष औसत वर्षापात से मात्र 21 फीसदी कम वर्षा होने पर सरकार ने चार अगस्त को ही प्रदेश के 28 जिलों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया था पर इस वर्ष सरकार अपनी अदूरदर्शिता और जिद के कारण इस संबंध में निर्णय लेने में डेढ महीने का समय लगा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक पहले ही राज्यपाल को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा था जिसकी सरकार ने अनदेखी की। सुशील ने सरकार से किसानों को फसल की सिंचाई के लिए 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का क्रय करने और बंद पडे नलकूपों को अविलंब चालू कराने की मांग की है।
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21-09-2013, 06:46 AM | #33168 |
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कोयला धर्मार्थ नहीं है : उच्चतम न्यायालय
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोयला कीमती प्राकृतिक संसाधन है और इसका धर्मार्थ आवंटन नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने केन्द्र से जानना चाहा है कि किसी आधार पर उसने ये संसाधन निजी कंपनियों को दिये। न्यामयूर्ति आर एम लोढा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने केन्द्र से कहा कि वह इस बात से न्यायालय को संतुष्ट करे कि उसने कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिये नीति नहीं बनायी थी और दूसरी कंपनियों के लिये भी समान अवसर थे। न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘यह धर्मार्थ नहीं है। इसे धर्मार्थ कार्य के लिये नहीं दिया जा सकता है।’’ अटार्नी जनरल गुलाम वाहनवती ने जवाब दिया कि कोयला खदानों का आवंटन समाज कल्याण नीति को बढावा देने के लिये किया गया था और कंपनियों को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये यह नहीं दिये गये थे। उन्होंने कहा, ‘‘यह फैसला समाज कल्याण नीति पर आधारित था और कोयला खदानों का आवंटन व्यावसायिक दोहन के लिये नहीं था। एक बार खदान आवंटित हो जाने के बाद ये कंपनियों इसे बेच नहीं सकतीं थीं लेकिन उन्हें बिजली उत्पादन के लिये इसका इस्तेमाल करना था और उत्पादित बिजली सरकारी बिजली बोर्ड को ही बेचनी होगी।’’ अटार्नी जनरल ने स्पष्ट किया कि कोयला आवंटन के पीछे अधिकतम राजस्व अर्जित करना मकसद नहीं था और यह तो बिजली संकट से जूझ रहे दूसरे क्षेत्रों में निवेश को बढावा देने के लिये किया गया था। इस पर न्यायाधीशों ने कहा कि निवेश तो ठीक है। सरकार चाहे तो सहायता दे सकती है लेकिन आप को सभी को प्रतिस्पर्धा के समान अवसर मुहैया कराने होंगे।
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21-09-2013, 06:47 AM | #33169 |
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युवती के साथ सालभर तक दुष्कर्म कर वीडियो क्लिप बनाई
मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के थाना दौराला क्षेत्र में एक युवती के साथ उसी के गांव के एक युवक ने एक साल तक कथित रूप से दुष्कर्म किया और इस दौरान आरोपी द्वारा उसकी वीडियों क्लीपिंग बना ली गई। थाना दौराला इंस्पेक्टर देवेन्द्र पाल सिंह ने बुधवार को बताया कि अगौता निवासी एक 24 वर्षीय युवती ने गांव के ही एक 25 वर्षीय युवक पर आरोप लगाया कि उसने करीब एक साल तक तमंचे के बल पर उसके साथ बलात्कार किया और मोबाइल फोन के जरिये उसकी आपत्तिजनक क्लिप बना दी। उन्होंने बताया कि आरोपी युवती को अब अपने दोस्तों के पास भेजना चाहता था और इंकार करने पर उसकी आपत्तिजनक क्लिप गांव में बांटने की धमकी दी है। दौराला पुलिस के अनुसार घटना की जांच की जा रही है। अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नही किया जा सका है।
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16 दिसंबर सामूहिक बलात्कार मामला
मृत्युदंड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय भेजी गई फाइल नई दिल्ली। दिल्ली में पिछले साल 16 दिसंबर को हुई सामूहिक बलात्कार की घिनौनी वारदात के मामले में चार दोषियों की मौत की सजा सुनाने वाली त्वरित अदालत ने सजा की पुष्टि के लिए फाइल दिल्ली उच्च न्यायालय भेज दी है। अदालत के सूत्रों ने बताया कि अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश को दोषी करार दिए जाने तथा मौत की सजा सुनाए जाने के रिकॉर्ड उच्च न्यायालय को भेजे गए हैं। सजा सुनाए जाने के बाद 30 दिनों के भीतर मौत की सजा के मामले को निचली अदालत द्वारा उच्च न्यायालय के सुपुर्द करना अनिवार्य होता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने चारों को हत्या एवं सामूहिक बलात्कार सहित 13 मामलों में दोषी ठहराया था। पिछले साल 16 दिसंबर को दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में 23 साल की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और हैवानियत का व्यवहार किया गया था। करीब एक पखवाड़े तक जिंदगी की लड़ाई लड़ने के बाद इस लड़की ने 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। मामले में एक नाबालिग सहित कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मुख्य अभियुक्त राम सिंह ने तिहाड़ जेल में मृत पाया गया था। नाबालिग दोषी को किशोर न्याय बोर्ड ने सजा सुनाई थी।
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