30-05-2012, 01:13 AM | #9231 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
आलाकमान ने नहीं हरी झंडी, विवादों से बचने की हिदायत जयपुर। भाजपा आलाकमान ने राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों में प्रतिपक्ष की नेता वसुंधरा राजे को भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अभी हरी झंडी नहीं दी है। बताया जाता है कि हाल ही मुम्बई में हुई कार्यकारिणी की बैठक के दौरान प्रदेश नेताओं के साथ चर्चा में पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा कि इसका फैसला चुनावों के दौरान ही किया जाएगा। साथ ही अध्यक्ष ने इस बात को मुद्दा बनाकर राजनीति नहीं करने की सलाह प्रदेश नेताओं को दी है। जानकारों के अनुसार वसुंधरा राजे को भी इस मामले में खुद और अपने समर्थकों को किसी भी प्रकार की टिप्पणी से बचने के लिए आगाह किया गया है। उधर, प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने भी इस बाबत स्पष्ट किया है कि राजे को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किए जाने के बाबत फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। रविवार को कोटा में चतुर्वेदी ने साफ किया कि चुनाव से पहले पार्टी की ओर से किसी को नेता के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा। जानकार सूत्रों का कहना है कि प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी सहित राज्य से कार्यकारिणी के चार नेताओं ने आलाकमान से कहा कि चुनावों से पहले किसी को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की परंपरा नहीं रही है। सूत्रों के अनुसार इन नेताओं ने गडकरी और प्रदेश के मामलात देख रहे महासचिव अरुण जेटली से साफतौर पर कहा कि गुलाबचंद कटारिया की यात्रा के मुद्दे पर हाल ही प्रतिपक्ष की नेता राजे ने जिस तरह विधायकों व पदाधिकारियों के इस्तीफे दिलवाने की राजनीति की, उससे प्रदेश में संगठन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इन नेताओं ने कहा बताया कि यदि चुनावों से पहले किसी को नेता के तौर पर पेश किया गया तो इससे पार्टी को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। सूत्रों के अनुसार वरिष्ठ नेताओं की सामूहिक शिकायतों को देखते हुए आलाकमान ने वसुंधरा राजे को भविष्य में इस तरह की हरकतों से बचने की सख्त हिदायत दी है। राजे से कहा गया है कि वे सार्वजनिक मंच पर ऐसा कोई बयान नहीं दें जिससे पार्टी में गुटबाजी को बढ़ावा मिले। कटारिया की यात्रा के मुद्दे पर प्रदेशाध्यक्ष चतुर्वेदी व अन्य नेताओं और वसुंधरा राजे के बीच पनपी दरार अभी तक भरी नहीं है। बताया जाता है कि मुम्बई बैठक के दौरान भी राजे और दूसरे खेमे के नेताओं के बीच नाराजगी जगजाहिर दिखाई दी। हालांकि आलाकमान ने नाराजगी दूर कर पार्टी हित में एक साथ काम करने की हिदायत दी है, लेकिन उसके बावजूद दोनों गुटों में मतभेद पूरी तरह से बरकरार हैं। स्थिति यह है कि वसुंधरा राजे और दूसरे नेताओं के बीच यात्रा विवाद के बाद से आज तक किसी तरह की चर्चा नहीं हुई है। राजे के खास नजदीकी विधायकों ने भी पार्टी कार्यालय से किनारा किया हुआ है।
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30-05-2012, 01:13 AM | #9232 |
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आईआईटी में दाखिले का नया प्रारूप जटिल, ग्रामीण छात्रों को होगा नुकसान : सुपर 30
नई दिल्ली। इंजीनियरिंग संकाय में दाखिले के लिए साझा प्रवेश परीक्षा के नए प्रारूप पर असंतोष व्यक्त करते हुए सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने कहा कि अच्छे इरादे के बावजूद परीक्षा का नया प्रारूप अत्यंत जटिल है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बहुसंख्य छात्रों को नुकसान उठाना पड़ेगा। आनंद कुमार ने कहा, ‘जब एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिले के लिए ‘एक परीक्षा’ ली जाती है, ऐसे में इंजीनियरिंग की परीक्षा को इतना जटिल बनाने की क्या जरूरत थी।’ उन्होंने कहा कि परीक्षा में प्रस्तावित सुधार के तहत 12वीं कक्षा के परिणाम को तवज्जो देना और पसे’टाइल के आधार पर इसे व्यवस्थित करना गंभीर चुनौती होगी, क्योंंकि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों में काफी अंतर देखा गया है। वहीं राज्य बोर्ड के मापदंड अलग अलग हैं। कुमार ने कहा कि नए प्रारूप से छात्रों को कोचिंग पर अधिक से अधिक निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें तीन परीक्षाओं को ध्यान में रखना होगा।
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30-05-2012, 01:14 AM | #9233 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
कांग्रेस ने वीरेंद्र के बयान से बनाई दूरी
नई दिल्ली। कांग्रेस ने पार्टी महासचिव चौधरी वीरेन्द्र सिंह के बयान से दूरी बना ली है। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि हलफनामे में सांसद सही जानकारी देते हैं, इसमें कुछ छिपाया नहीं जाता है। सनद रहे कि वीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि अधिकतर सांसद हलफनामे में अपनी आय के बारे में गलत बताते हैं। उन्होंने कहा है कि हलफनामे में अपनी आय कमतर बताते हैं ताकि कहीं फंस न जाएं जबकि सांसदों की असली आय कुछ और होती है। वीरेंद्र सिंह के बयान को कांग्रेस सही नहीं मानती है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने वीरेंद्र सिंह के बयान से दूरी बनाते हुए कहा कि उन्होंने किस संदर्भ में यह बात कही, मुझे नहीं मालूम है लेकिन जहां तक हलफनामे का सवाल है, ज्यादातर सांसद इसमें सही जानकारी देते हैं। वैसे भी हलफनामा एक शपथ पत्र होता है। उसमें सांसद वही बात लिखते हैं, जो सत्य होता है। इसलिए यह कहना बेबुनियाद है कि हलफनामे में गलत जानकारी दी जाती है।
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30-05-2012, 01:25 AM | #9234 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
बिहार में मीडिया की स्वतंत्रता के लिए मुहिम चलायेंगे लालू
पटना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने आरोप लगाया कि बिहार में वर्तमान नीतीश सरकार मीडिया की स्वतंत्रता का गला घोंटने का प्रयास कर रही है और वह इसके खिलाफ मुहिम चलायेंगे। लालू ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘नीतीश सरकार सरकारी विज्ञापनों के नाम पर बिहार में प्रेस की आजादी का गला घोंटने का प्रयास कर रही है। राजद इसके खिलाफ मुहिम चलायेगा। पार्टी विभिन्न अखबारों के संपादकों से मिलकर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करने का अनुरोध करेगी। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कण्डेय काटजू ने इसकी छानबीन के लिए एक समिति भी बनाई है।’’ राजद सुप्रीमो ने कहा कि नीतीश सरकार के कार्यकाल में न निवेश हुआ है न ही एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है। शिक्षा के हालात भी बदतर हैं और गुणवत्ता गिरती जा रही है। राजद बुद्धिजीवियों की तथ्यान्वेषण समिति बनायेगा और जनता के समक्ष सचाई पेश करेगा।’’ लालू ने कहा कि पूर्ववर्ती राजद सरकार में मीडिया के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं किया गया। मुख्यमंत्री निवास में मीडियाकर्मियों को बेधड़क आवाजाही की स्वतंत्रता थी। आज कोई पत्रकार सरकार की नाकामी या घोटाले का खुलासा करता है, तो सरकार के दबाव में उस पर कार्रवाई होती है।’’ पूर्व रेलमंत्री ने कहा, ‘‘मैं हमेशा प्रेस की आजादी का हिमायती रहा हूं। कांग्रेस के कार्यकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने जब प्रेस विधेयक पेश किया तो उसका विरोध मैंने किया। प्रेस को ईमानदारी और जवाबदेही के साथ अपना काम करना चाहिए।’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘राज्य में सत्तारुढ जदयू के विधायक आपराधिक कांडों को अंजाम दे रहे हैं। गोपालगंज में शराब व्यवसायी की हत्या और पटना में रंगदारी वसूली में जदयू के विधायकों का नाम आ रहा है लेकिन मुख्यमंत्री को उनके खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत नहीं हो रही है। केवल 15 वर्ष राजद के कार्यकाल का नाम लेकर कोसने से जनता को धोखा नहीं दिया जा सकता। अपने कर्मों से बिहार की राजग सरकार जाने वाली है।’’
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30-05-2012, 01:26 AM | #9235 |
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हमें भारतीय हाकी का खोया गौरव हासिल करना होगा : सेना प्रमुख
नई दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल वी के सिंह ने आज हाकी के प्रति अपने जुनून को दर्शाते हुए कहा कि भारतीय हाकी को अपना खोया गौरव फिर से हासिल करना होगा जिसने बीते समय में आठ बार ओलंपिक खिताब जीता है। सेना प्रमुख ने यहां एक किताब के लांच के मौके पर कहा, ‘‘हमें भारतीय हाकी को खोया गौरव हासिल करने के लिये प्रयास करने की जरूरत है । हमें हाकी खिलाड़ी का सम्मान करना चाहिए और हमें दोबारा से सर्वश्रेष्ठ हाकी टीम बनने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिये हम सभी के सतत प्रयासों की जरूरत होगी।’’ सिंह ने कहा, ‘‘मैं हाकी पसंद करता हूं और मैं चाहूंगा कि यह खेल फिर से पुराना गौरव हासिल करे।’’
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30-05-2012, 01:29 AM | #9236 |
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सेना प्रमुख को जल्द तलब करने का अनुरोध अदालत ने किया खारिज
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सेना प्रमुख जनरल वी. के. सिंह और अन्य अधिकारियों को तलब करने का जल्द आदेश देने के लेफ्टीनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजिंदर सिंह के अनुरोध को खारिज कर दिया। जनरल सिंह के खिलाफ मानहानि मुकदमे में उन्होंने यह अनुरोध किया था। मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट जय थरेजा ने कहा कि इस मामले में कोई शीघ्रता नहीं है तथा 31 मई को सेना प्रमुख के सेवानिवृत्त होने से कोई अंतर पड़ने नहीं जा रहा है। अदालत ने कहा कि वह सेना की पांच मई की प्रेस विज्ञप्ति पर गौर करने के बाद ही अदेश देगी। इस विज्ञप्ति में तेजिन्दर सिंह पर सेना प्रमुख को 14 करोड़ रूपये की रिश्वत की पेशकश करने का आरोप लगाया गया है। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मुझे शीघ्रता समझ में नहीं आती। इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह (जनरल वी के सिंह) सेवानिवृत्त हुए हैं या नहीं।’’ उन्होंने कहा कि जांच के किसी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले प्रतिवादियों को तलब करने के मामले में फैसला करना अनुचित होगा। अदालत ने मामले को छह जून के लिए सूचीबद्ध किया। उस दिन अदालत रक्षा मंत्रालय द्वारा तलब फाइल पर गौर करेगी। जल्द आदेश दिये जाने पर जोर दे रहे तेजिंदर सिंह ने कहा कि यदि वह अदालत द्वारा तलब फाइल ले आये तो क्या न्यायाधीश उनके अनुरोध पर विचार करेंगे। इस पर न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यदि फाइल मुझे समय पूर्व मिल गयी तो मुझे आवेदन पर निर्णय करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।’’ बहरहाल उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह से अदालत में पेश फाइल की सत्यता की भी जांच की जायेगी।
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30-05-2012, 01:30 AM | #9237 |
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जगन 11 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेजे गए
हैदराबाद। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किये गये वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी को एक सीबीआई अदालत ने 11 जून तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी । सीबीआई अदालत के मुख्य न्यायाधीश ए. पुल्लैया ने कडप्पा के 39 वर्षीय सांसद जगन को 14 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजने की एजेंसी की अपील भी खारिज कर दी। गिरफ्तारी का विरोध कर रहे जगन के परिजनों ने इसे सोनिया गांधी द्वारा बदले की कार्रवाई बताया, जिसे कांग्रेस ने सिरे से खारिज किया। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार होने वाले जगन पांचवें व्यक्ति हैं। अन्य गिरफ्तार किए लोगों में उनके वित्तीय सलाहकार विजय साई रेड्डी (गिरफ्तार होने वाले पहले शख्स और फिल्हाल जमानत पर रिहा), वरिष्ठ नौकरशाह के वी ब्रह्मानंद, जाने माने उद्योगपति निम्मागड्डा प्रसाद और प्रदेश के आबकारी मंत्री मोपीदेवी वेंकटरमण राव शामिल हैं । राव अभी सीबीआई हिरासत में हैं ।
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30-05-2012, 01:30 AM | #9238 |
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हार्वर्ड बोर्ड में चुनी गईं पिरामल
मुंबई ! दवा कंपनी पिरामल हेल्थकेयर ने कहा कि उसकी निदेशक स्वाति पिरामल को हार्वर्ड बोर्ड आफ ओवरसीयर का सदस्य चुना गया है। इसके अनुसार यह बोर्ड 350 से भी अधिक साल पुराना है और इसके 30 सदस्य है। इन सदस्यों का चयन हार्वर्ड स्कूल के स्नातक करते हैं। पिरामल उन पांच नये ओवरसीयर में शामिल हैं जिनका चयन छह साल के लिए किया गया है।
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30-05-2012, 01:32 AM | #9239 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
अल्पसंख्यकों को साढे चार प्रतिशत का आरक्षण उच्च न्यायालय में खारिज
हैदराबाद। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के तहत अल्पसंख्यकों के साढे चार प्रतिशत के आरक्षण को खारिज कर दिया और केन्द्र को ‘हल्के तरीके’ से काम करने पर आडे हाथ लिया। अदालत के इस निर्णय से आईआईटी जैसे केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में हो चुके दाखिलों पर असर पड़ सकता है। केन्द्र को झटका देते हुए अदालत ने कहा कि सरकारी आदेश (ओएम) के जरिये सब कोटा केवल धार्मिक आधार पर बनाया गया है तथा यह किसी अन्य समझ में आने लायक आधार पर तैयार नहीं किया गया है। केन्द्र ने उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले केन्द्रीय शिक्षण संस्थानाओं और नौकरियों में 27 प्रतिशत के ओबीसी आरक्षण में से अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध रखने वाले सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर वर्ग के नागरिकों को साढे चार प्रतिशत का सब कोटा देने की 22 दिसंबर 2011 के ओएम के जरिये घोषणा की थी। मुख्य न्यायाधीश मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि पीठ ने ध्यान दिलाया कि अल्पसंख्यकों से संबंध रखने वाले या अल्पसंख्यकों के लिए जैसे शब्दों के प्रयोग से संकेत मिलता है कि सब कोटा केवल धार्मिक आधार पर बनाया गया है तथा यह किसी अन्य समझ में आने लायक आधार पर तैयार नहीं किया गया है। अदालती आदेश आने के बाद इस मुद्दे पर सतर्क रवैया अपनाते हुए कांगे्रस ने कहा कि वह अदालत के आदेश को पढा एवं समझा जायेगा। पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि अदालती आदेश को पढकर और समझ कर ही उस पर प्रतिक्रिया की जा सकती है। अदालती फैसले की प्रति मिलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘वास्तव में, जिस तरह केन्द्र सरकार ने पूरे मामले को हल्के ढंग से लिया है, उस पर हम अपनी खिन्नता जताते हैं।’’ अदालत ने कहा, ‘‘विद्वान सहायक सालीसिटर जनरल ने हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिखाया जो इन धार्मिक अल्पसंख्यकों का एक सजातीय समूह या विशेष व्यवहार के हकदार वाले पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकरण करने को जायज ठहरता हो।’’ उसने कहा, ‘‘लिहाजा हम यह मानते हैं कि मुस्लिम, इसाई, बौद्ध और पारसी सजातीय समूह नहीं है बल्कि भिन्न समूह हैं।’’ आंध्र प्रदेश के पिछड़ा जाति के नेता एवं याचिकाकार्ता आर कृष्णैया की ओर से दलील देने वाले वरिष्ठ वकील के रामकृष्ण रेड्डी के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश से आईआईटी जैसे केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में किये जा चुके दाखिलों पर असर पड़ सकता है। अदालत के आदेश में कहा गया, ‘‘लिहाजा, हमारे पास 22 दिसंबर 2011 के ओएम एवं संकल्प के जरिये ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण में से अल्पसंख्यकों से संबंध रखने वाले पिछड़े वर्गों के लिए साढे चार प्रतिशत का आरक्षण तय करने को खारिज करते हैं।’’ पहले ओएम में कहा गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून की धारा 2:सी: में परिभाषित अल्पसंख्यक से संबंध रखने वाले शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछले वर्ग के नागरिकों के लिए साढे चार प्रतिशत का आरक्षण तय किया जाता है। संकल्प और दूसरे ओएम के जरिये अल्पसंख्यकों के लिए सब कोटा बनाया गया।
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30-05-2012, 01:32 AM | #9240 |
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अल्पसंख्यक आरक्षण पर अदालत के फैसले का भाजपा ने किया स्वागत
नई दिल्ली। भाजपा ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में अल्पसंख्यकों के लिए 4.5 प्रतिशत कोटा निर्धारित करने के प्रस्ताव को खारिज किये जाने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और कहा कि इस फैसले से पार्टी के रुख की पुष्टि हुई है। भाजपा प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘जब इस तरह के आरक्षण की घोषणा हुई थी, तो हमने स्पष्ट कहा था कि यह संविधान के खिलाफ है।’’
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