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Old 04-02-2013, 04:01 AM   #23161
Dark Saint Alaick
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मुशर्रफ ने सेना को दिए आदेशों को आईएसआई से छिपाया था : पूर्व जनरल

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी सेना के एक सेवानिवृत्त जनरल ने दावा किया है कि परवेज मुशर्रफ ने कारगिल के भारतीय क्षेत्र में दाखिल अपने सैनिकों को दिए गए आदेशों के बारे में आईएसआई को भी भनक नहीं लगने दी थी और इस खुफिया एजेंसी को भारत की सेना के संचार को इंटरसेप्ट करके इसकी जानकारी मिली। लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) शाहिद अजीज का कहना है कि उन्होंने तीन-चार मई, 1999 को इंटरसेप्ट के जरिए कारगिल में हलचल की जानकारी तत्कालीन आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जियाउद्दीन बट्ट तक पहुंचाई। इसके बाद बट्ट ने अजीज ने कहा कि वह इससे जुड़े दस्तावेज को अपने पास रखें। अजीज के अनुसार इंटरसेप्ट के जरिए पता चला कि 10कोर के सैनिक नियंत्रण रेखा के पार ‘आक्रामक अभियान’ चला रहे हैं। कारगिल के समय अजीज आईएसआई की विश्लेषण शाखा के प्रमुख थे। उर्दू में लिखी गई पुस्तक ‘ये खामोशी कहां तक’ में अजीज ने कहा है कि कारगिल के पूरे अभियान की पटकथा तत्कालीन सेना प्रमुख मुशर्रफ ने लिखी और खुद इसे अंजाम दिया था। मुशर्रफ के अलावा तीन और लोग भारत के खिलाफ इस साजिश में शामिल थे। ये तीनों चीफ आफ जनरल स्टॉफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज मुहम्मद खान, 10 कोर प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद और फोर्स कमांड नार्थन एरिया (एफसीएनए) के प्रमुख मेजर जनरल जावेद हसन थे। अजीज कहते हैं, ‘इन चार जनरल के अलावा कोई भी शीर्ष सैन्य अधिकारी इस अभियान के बारे में नहीं जानता था। यहां तक कि 10कोर के मुख्यालय के कर्मचारियों को इसकी भनक नहीं थी कि कारगिल में क्या हो रहा है। सैन्य अभियान निदेशालय को भी उस वक्त पता चला जब सब कुछ हो चुका था।’ तत्कालीन आईएसआई प्रमुख बट्ट ने बाद में स्वीकार किया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के उन इलाकों पर कब्जा कर लिया है जो खाली पड़े थे या सर्दी के दिनों में जहां से भारतीय सैनिक चले गए थे। अजीज का कहना है, ‘इंटरसेप्ट के जरिए पता चला कि भारतीय पक्ष में किस तरह की निराशा है और वे असमंजस की स्थिति में बात कर रहे हैं। ऐसा लगा कि हमारी सेना ने कारगिल में कोई बड़ा अभियान चलाया है।’ मई, 1999 में पाकिस्तान के सैन्य अभियान निदेशालय में मेजर जनरल तौकीर जिया ने कहा कि नार्दन लाइट इनफेंटरी और कुछ दूसरी इकाइयों के सैनिकों ने कारगिल में खाली पड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। अजीज ने कहा कि वह अपनी पुस्तक में कारगिल को लेकर कुछ उन बातों को सही करने के लिए खुलासे किए हैं जिनका जिक्र मुशर्रफ ने अपनी पुस्तक ‘द लाइन आफ फायर’ में किया था।
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Old 04-02-2013, 04:11 AM   #23162
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कोई भी आदर्श परिवार लड़कियों को नर्तकी नहीं बनने देगा: हुर्रियत

श्रीनगर। हुर्रियत कांफ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े ने कश्मीर घार्टी के लड़कियों के रॉकबैंड का जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा समर्थन करने पर आज आश्चर्य प्रकट किया कि राज्य में पश्चिमी संस्कृति एवं अनैतिक मूल्यों के संवर्धन लिए कोई जगह नहीं है। हुर्रियत प्रवक्ता एयाज अकबर ने यहां जारी एक बयान में कहा, ‘कश्मीर सूफियों एवं संतों का स्थान है। यहां पश्चिमी तरह की संस्कृति एवं अनैतिक मूल्यों के संवर्धन के लिए कोई स्थान नहीं है।’ उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में जोर-जबर्दस्ती या बलप्रयोग का कोई स्थान नहीं है लेकिन कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जिन्हें नागरिक को नैतिक एवं धार्मिक परंपराओं की सुरक्षा के लिए अपनाने होते हैं। अकबर ने कहा, ‘हुर्रियत कांफ्रेंस उमर अब्दुल्ला के समर्थन पर अफसोस और आश्चर्य प्रकट करता है।’ उन्होंने कहा, ‘यह एक तथ्य है कि कोई भी आदर्श परिवार अपनी लड़कियों को नृत्य को पेशा बनाने की अनुमति नहीं देगा ताकि वे महज अजनबियों के लिए मनोरंजन की वस्तु बने।’ इस रॉकबैंड को कथित तौर पर धमकियां मिलने के संदर्भ में प्रवक्ता ने कहा, ‘यह अच्छा नहीं है।’ उमर ने कल लड़कियों के समर्थन में आगे आते हुए कहा था कि पुलिस धमकी की जांच करेगी। लड़कियों वाला यह बैंड पिछले साल दिसंबर में यहां ‘बैटल आफ बैंड’ प्रतिस्पर्धा के बाद सुर्खियों में आ गया था। माना जा रहा है कि लड़कियों ने पुरूष वर्चस्व वाले संगीत में कदम रखकर परंपरा का उल्लंघन किया था।
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Old 04-02-2013, 04:11 AM   #23163
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गायन को ‘गैर इस्लामी’ करार दिया मुफ्ती ए आजम ने

श्रीनगर। कश्मीर में लड़कियों के एक रॉक बैंड के लिये उमड़े समर्थन के बीच जम्मू कश्मीर के मुफ्ती ए आजम बशीरुद्दीन अहमद ने आज गायन को ‘गैर इस्लामी’ करार दिया। मुफ्ती ए आजम ने एक फतवा जारी किया और गाना गाने को गैर इस्लामी बताया। उन्होंने बताया, ‘मैंने कहा है कि गायन इस्लामी शिक्षा के अनुरूप नहीं है।’ उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से बैंड की सदस्यों को गायन ‘छोड़ देने’ की सलाह दी जा चुकी है, क्योंकि यह इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ है और उन्हें समाज में कुछ सकारात्मक भूमिका निभाने में मदद नहीं करेगा।
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Old 04-02-2013, 04:13 AM   #23164
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राष्ट्रपति ने महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा से संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दी

नई दिल्ली। महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा से संबंधित अध्यादेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के दो दिन बाद आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे मंजूरी दे दी । इस अध्यादेश में बलात्कार के बाद अगर पीड़ित महिला की मौत हो जाती है तो दोषी व्यक्ति को मौत की सजा दी जा सकती है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रपति ने आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश 2013 को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा था ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आपराधिक कानूनों में तेजी से संशोधन किए जा सकें। यह अध्यादेश संसद के बजट सत्र के शुरू होने के तीन सप्ताह से भी कम समय पहले लाया गया है। न्यायमूर्ति जे एस वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार लाए गए इस अध्यादेश में ‘बलात्कार’ शब्द की बजाय ‘यौन उत्पीड़न’ शब्द का प्रयोग किया गया है ताकि महिलाओं के खिलाफ सभी तरह के यौन अपराधों की परिभाषा को विस्तार दिया जा सके। इस अध्यादेश को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया आई है। विपक्षी भाजपा ने जहां इसका स्वागत किया है वहीं माकपा तथा कई अन्य महिला समूहों ने यह कहते हुए विरोध किया है कि सरकार ने वर्मा समिति की सिफारिशों के साथ अन्याय किया है। यह अध्यादेश दिसंबर में दिल्ली में 23 वर्षीय लड़की से सामूहिक बलात्कार और बर्बर हमले की पृष्ठभूमि में लाया जा रहा है। अध्यादेश में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड संहिता प्रक्रिया (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। इसमें महिलाओं का पीछा करने, ताक-झांक, तेजाब फेंककर हमला करने, अभद्र भाव भंगिमा यथा शब्दों और अनुचित तरीके से स्पर्श करने को लेकर सजा बढाने का प्रावधान है। साथ ही ‘वैवाहिक बलात्कार’ को भी इसके दायरे में लाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्मा समिति की सिफारिशों से आगे जाकर बलात्कार के वैसे मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया है जिसमें पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से कोमा में चली जाती है। सूत्रों ने बताया कि इस तरह के मामलों में न्यूनतम 20 साल के कारावास की सजा का प्रावधान होगा जिसे दोषी के आजीवन कारावास या मृत्यु तक बढाया जा सकता है। इस संबंध में विशेषाधिकार अदालत के पास होगा। दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड के बाद बलात्कारियों को मौत की सजा देने की जोरदार मांग की गई थी लेकिन वर्मा समिति ने इसका समर्थन नहीं किया था। सरकार ने वर्मा समिति की उस सिफारिश को अस्वीकार कर दिया है जिसमें कहा गया था कि सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) कानून के तहत अगर कोई सशस्त्र बल कर्मी महिलाओं के खिलाफ अपराध का आरोपी होगा तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। कानून को महिलाओं के अनुकूल बनाने के प्रयास के तहत अध्यादेश में यौन अपराध की पीड़िता का बयान सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी के लेने का सुझाव दिया गया है। 18 साल से कम उम्र की महिलाओं का आरोपी के साथ आमना-सामना नहीं कराया जाएगा लेकिन जिरह के प्रावधानों को बरकरार रखा गया है। पुलिस अधिकारियों के समक्ष गवाहों की व्यक्तिगत पेशी नहीं होगी। आईपीसी सजा को कम करने की अदालत को अनुमति देता है। अध्यादेश में सजा को कम करने की अदालत की शक्ति को छीन लिया गया है। अगर कोई सरकारी सेवक यौन अपराध के मामले में सहयोग नहीं करता है या कानूनी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाता है तो उसे कारावास की सजा देने की सिफारिश की गई है। समिति ने पांच साल के कारावास की सिफारिश की थी। अध्यादेश में कहा गया है कि अगर तेजाब हमले का सामना कर रही महिला आत्मरक्षा में आरोपी की हत्या कर देती है तो उसे आत्मरक्षा के अधिकार के तहत सुरक्षा मिलेगी। तेजाब हमले की शिकार महिलाओं को कम से कम इलाज पर आए खर्च जितना मुआवजा देने की समिति की सिफारिश सरकार ने स्वीकार नहीं की है।
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Old 04-02-2013, 04:47 AM   #23165
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यौन अपराधों के लिए सख्त कानून आज से
महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दे दी है। इससे बलात्कार के जघन्य मामलों में फांसी और ताउम्र कैद की सजा देना संभव होगा।

गृह मंत्रलय सोमवार को इसे अधिसूचित करेगा इसके बाद देश भर में नया कानून लागू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक फरवरी को आपराधिक कानून में संशोधन अध्यादेश-2013 को मंजूरी प्रदान की थी। शनिवार को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था। रविवार को गृह मंत्रलय के प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश को मंजूरी प्रदान कर दी है। दिल्ली में गैंगरेप की घटना के बाद जस्टिस वर्मा समिति की कई सिफारिशों को स्वीकार करते हुए इस अध्यादेश में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बलात्कार की जगह पर यौन उत्पीड़न शब्द इस्तेमाल करते हुए कानून को व्यापक बनाया गया है।
नए कानून में यदि बलात्कार के दौरान पीड़िता की मृत्यु होती है या वह कोमा में चली जाती है तो दोषियों को फांसी की सजा होगी। गैंगरेप के मामले में न्यूनतम सजा 20 साल होगी लेकिन उसे ताउम्र तक किया जा सकता है।
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मैं क़तरा होकर भी तूफां से जंग लेता हूं ! मेरा बचना समंदर की जिम्मेदारी है !!
दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत ! यह एक चिराग कई आंधियों पर भारी है !!
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Old 04-02-2013, 03:16 PM   #23166
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सॉलिसिटर जनरल पद से रोहिंटन नरीमन का इस्तीफा

नई दिल्ली। वरिष्ठ अधिवक्ता रोहिंटन नरीमन ने भारत के सॉलिसिटर जनरल पद से इस्तीफा दे दिया है । ऐसी अफवाह है कि उन्होंने कानून मंत्री अश्विनी कुमार से मतभेदों के कारण यह कदम उठाया है। छप्पन वर्षीय नरीमन को 23 जुलाई 2011 को देश के दूसरे सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी के रूप में सॉलिसिटर जनरल पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास भेजा है और इसकी एक प्रति कानून मंत्री को भेजी है। सूत्रों ने बताया कि नरीमन ने अपने त्यागपत्र में पद छोड़ने का कोई कारण नहीं बताया है। ऐसी अटकलें हैं कि नरीमन कानून मंत्री अश्विनी कुमार तथा मंत्रालय के कुछ निर्देशों को लेकर खुश नहीं थे । माना जाता है कि वह सरकार की ओर से अपने पास पहुंच रहे कुछ निर्देशों के तरीके को लेकर भी अप्रसन्न थे। जब कुमार से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा, ‘मैं अपने सहयोगी के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं।’ मंत्री ने इस्तीफे के मुद्दे पर ज्यादा कुछ बोलने से इन्कार कर दिया । आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पद से इस्तीफा देना किसी व्यक्ति का खुद का फैसला होता है। रोहिंटन नरिमन को चौदह जुलाई 2011 को तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल एस. जी. गोपाल सुब्रमण्यम के इस्तीफा देने के बाद इस पद पर नियुक्त किया गया था। सुब्रमण्यम ने 2 जी स्पेक्ट्रम से संबंधित मामले में उनकी जानकारी के बिना ही उच्चतम न्यायालय में दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल के प्रतिनिधि के रूप में नरीमन को विशेष अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण सालिसीटर जनरल के पद से इस्तीफा दिया था। नरीमन प्रख्यात न्यायविद फली एस नरीमन के पुत्र हैं। वह मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडिया लिमिटेड के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे के साथ मिलकर जिरह कर चुके हैं। यह मामला अंबानी बंधुओं के बीच केजी बेसिन से गैस की आपूर्ति तथा कीमत निर्धारण को लेकर पैदा हुए विवाद से संबंधित था। नरीमन को 1993 में 37 साल की उम्र में वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया गया था। उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश एम एन वेंकटचलैय्या ने नियमों में संशोधन करते हुए किसी वकील को वरिष्ठ अधिवक्ता बनाए जाने के लिए 45 साल की न्यूनतम आयु सीमा को कम कर दिया था। वह दिल्ली विश्वविद्यालय के कैम्पस लॉ सेंटर से एलएलबी करने के बाद 1974 में अधिवक्ता के रूप में बार से जुड़े। लॉ सेंटर में वह शीर्ष स्थान हासिल करने वाले छात्रों में शामिल थे। वह आगे की पढाई करने के लिए हार्वर्ड भी गए थे।
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पाकिस्तान में भारतीय नागरिक की मौत की जांच का आदेश

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक ने आज कहा कि लाहौर में पिछले महीने जेल कर्मी के कथित हमले में मारे गए भारतीय नागरिक चंबैल सिंह की मौत की जांच के आदेश दिए गए हैं । मलिक ने ट्विट किए संदेश में कहा कि मैंने आज संघीय जांच एजेंसी द्वारा जांच के आदेश दिए । वह एक भारतीय ट्विटर यूजर के एक पोस्ट का जवाब दे रहे थे जिसमें दावा किया गया कि सिंह की पाकिस्तानी जेल में ‘हत्या’ की गई । एक अन्य कैदी और ईसाई वकील तहसीन खान ने आरोप लगाया था कि कोट लखपट जेल में 15 जनवरी को सिंह की जेलकर्मियों ने पीट पीटकर मार डाला था जिसके बाद अधिकारियों ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे । अधिकारियों ने खान के आरोपों को खारिज किया था और कहा कि सिंह की मौत हृदयाघात से हुई । न्यायिक आयोग की जांच अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि जिन्ना अस्पताल के मुर्दागृह में रखे सिंह के शव का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है । इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तानी अधिकारियों को सिंह के शव को सौंपे जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा था ।
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मौलवी को बरी किए जाने में सौदेबाजी की आशंका

इस्लामाबाद । लाल मस्जिद के मौलवी अब्दुल अजीज की 27 मामलों में से एक छोड़ बाकियों में बरी किए जाने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। मीडिया की खबरों के मुताबिक यह मौलवी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई सौदेबाजी का नतीजा है। पिछले महीने कट्टर मस्जिद के मौलवी अजीज, उनकी पत्नी और दो अन्य मौलवियों को मई 2007 में कुछ पुलिसकर्मियों के हुए अपहरण के मामले में बरी कर दिया गया था । मौलवी के खिलाफ अब सिर्फ एक मामला आबपारा और जिन्ना सुपरमार्केट में भारतीय और अंग्रेजी फिल्में बेचने वाले दुकानदारों को धमकाने का बचा है । डान अखबार ने अपने सूत्रों के हवाले से कहा कि इस मामले में भी अजीज के छूट जाने की संभावना है क्योंकि अभियोजन ने उनके खिलाफ काफी कमजोर मामला तैयार किया है ।
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जमात ए इस्लामी ने तालिबान के प्रस्ताव को किया खारिज

इस्लामाबाद। जमात ए इस्लामी ने सरकार के साथ बातचीत के मध्यस्थ बनने के प्रतिबंधित संगठन पाकिस्तानी तालिबान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। जमात के उपमहासचिव फरीद अहमद पिराचा ने कहा कि हम बातचीत के पक्ष में हैं क्योंकि बातचीत के बिना मुद्दों का हल नहीं हो सकता । हालांकि उन्होंने कहा कि जमात ए इस्लामी मध्यस्थ नहीं हो सकता क्योंकि हमारा तकरीक ए तालिबान से कोई लेनादेना नहीं है और उन्होंने हमारी राय लेने के लिए हमें संपर्क नहीं किया। पिराचा ने डान अखबार को बताया कि हम (वार्ता के) मध्यस्थ कैसे हो सकते हैं जब सरकार संसद में पारित किए गए प्रस्तावों को भी लागू करने को तैयार नहीं है। कल जारी एक वीडियो संदेश में तालिबान प्रवक्ता एहसानुल्ला एहसान ने कहा कि उनका संगठन सरकार के साथ वार्ता के लिए तैयार है अगर पीएमएल-एन प्रमुख नवाज शरीफ , जमात ए इस्लामी प्रमुख मुनव्वर हसन और जमायत उलेमा ए इस्लाम प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान को मध्यस्थ बनाए । एहसान ने सरकार से मांग की कि बातचीत से पहले कई शीर्ष तालिबानी आतंकियों को रिहा किया जाना चाहिए ।
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संघर्ष में 25 लोग घायल

मुजफ्फरनगर। शामली जिले में दो समूहों के बीच छिड़े संघर्ष में कुछ पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 25 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि दो समुदायों के बच्चे आपस में खेल रहे थे कि उसी दौरान अचानक उनके बीच झगड़ा हो गया जिसने हिंसक रूप ले लिया। दोनों समुदायों के लोगों ने एक दूसरे पर र्इंटें फेंकी और वाहनों को आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि इस झगड़े में 25 लोग घायल हो गए। इस वारदात के बाद इलाके में दुकानों को बंद कर दिया गया है। किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस तथा पीएसी जवानों को तैनात किया गया है ।
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