30-07-2013, 10:11 AM | #1 |
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नहीं भर सके इनकम टैक्स रिटर्न तो क्*या करें
31 जुलाई यानी कल इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने का अंतिम दिन है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने 5 लाख रुपये से कम सैलरी वालों को तो आईटीआर भरने से छूट दे रखी है, लेकिन 5 लाख रुपये से ज्यादा की सैलरी वालों के लिए ऑनलाइन टैक्स भरना अनिवार्य है। अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई 31 जुलाई से पहले आईटीआर फाइल नहीं कर पाता है तो ऐसे में उसके लिए क्या विकल्प हैं। दरअसल, अधिकतर लोगों को लगता है कि लास्ट डेट निकल जाने के बाद आईटीआर भरने का कोई विकल्प नहीं रहता है लेकिन ऐसा नहीं है। लेट पेमेंट के साथ अंतिम तिथि के बाद भी आईटीआर फाइल कर पाना संभव है। आपको बताते चलें कि किसी भी एक वित्तीय वर्ष का रिटर्न अगले दो साल तक के अंदर भरा जा सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति 2010-11 का रिटर्न मार्च 2013 के अंदर तक भर सकता है। हालांकि, ऐसा करने पर 5 हजार रुपये का फाइन भी देना होगा।
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30-07-2013, 10:11 AM | #2 |
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Re: नहीं भर सके इनकम टैक्स रिटर्न तो क्*या करें
लास्ट डेट निकल जाने के बाद आईटीआर फाइलिंग को लेकर कई अलग-अलग नियम हैं। 31 जुलाई तक रिटर्न न फाइल करने की स्थिति में कैपिटल लॉस की रकम को आने वाले वर्षो के लिए फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। साथ ही आईटीआर फाइल करते समय होने वाली गलतियों की स्थिति में रिवाज्ड रिटर्न भरने का अधिकार नहीं मिलता है।
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30-07-2013, 10:12 AM | #3 |
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Re: नहीं भर सके इनकम टैक्स रिटर्न तो क्*या करें
ड्यू डेट निकल जाने के बाद टैक्स भरने पर कई मामलों में हर महीने 1 फीसदी ब्याज बतौर पेनाल्टी देने का भी प्रावधान है। ये 1 फीसदी ब्याज एडवांस टैक्स के बाद बचे नॉन-पेमेंट रकम के 1 फीसदी ब्याज प्रति माह से अलग होता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी एक व्यक्ति का वित्त वर्ष में 2 लाख रुपये का टैक्स बनता है और उसने 1.60 लाख रुपये टीडीएस के रूप में चुका दिया हो। इसके अलावा 30 हजार रुपये एडवांस टैक्स के रूप में चुकाया हो। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को बचे हुए 10 हजार रुपये पर ड्यू डेट के बाद प्रति महीने के हिसाब से 100 रुपये (1 फीसदी) पेनाल्टी देनी होगी। ये पेनाल्टी 5 हजार रुपये के जुर्माने के अतिरिक्त देय होगी।
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30-07-2013, 10:12 AM | #4 |
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Re: नहीं भर सके इनकम टैक्स रिटर्न तो क्*या करें
लेट रिटर्न फाइल करने की स्थिति में भी हर व्यक्ति टैक्स रिफंड के लिए क्लेम करने का अधिकारी होता है। हालांकि, लेट फाइल रिटर्न की स्थिति में रिफंड भी लेट मिलता है।
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30-07-2013, 10:13 AM | #5 |
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Re: नहीं भर सके इनकम टैक्स रिटर्न तो क्*या करें
भले ही लेट आईटीआर फाइल करने को लेकर ये नियम आपके लिए मददगार हों, लेकिन हमेशा लोगों को टाइम के अंदर ही रिटर्न भरना चाहिए। टाइम पर रिटर्न भरने से आपकी पेनाल्टी तो बचती ही है साथ ही भविष्य में बैंक अकाउंट और लोन संबंधी बैंक के कामों में भी आपकी सकारात्मक छवि बनती है, जो लोन दिलाने में मददगार साबित होता है।
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30-07-2013, 05:53 PM | #6 |
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Re: नहीं भर सके इनकम टैक्स रिटर्न तो क्*या करें
Any help related to e-filling msg me
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